आरोपी बडनगर का नामचीन बदमाश होकर, आरोपी के विरूद्ध बडनगर जिला उज्जैन में दर्ज है, आधा दर्जन अपराध।
इंदौर- 10 जुलाई 2020- शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु, पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक शर्मा एवं उप पुलिस महानिरीक्षक शहर इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा गुण्डे बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री महेश चंद जैन तथा अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री व नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज श्रीमती सोमया जैन द्वारा गम्भीरता से कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी एरोड्रम श्री अशोक कुमार पाटीदार को आदेशित किया गया ।
उक्त आदेश के तारतम्य में आसूचना संकलन का कार्य किया गया जिसके फलस्वरूप मुखबिर द्वारा सूचना मिली की बडनगर जिला उज्जैन का नामी गुण्डा बदमाश जिला बदर होकर थाना एरोड्रम क्षेत्र व्यक्टेश विहार कालोनी में किसी से मिलने के लिये आया हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी की घेराबंदी की जाकर पकड़ा एवं नाम पता पुछते उसने अपना नाम अंकित लिम्बोदिया उर्फ अंकित बजरंगी पिता हीरालाल लिम्बोदिया उम्र 25 वर्ष निवासी मिर्ची बाजार बडनगर जिला उज्जैन का होना बताया जिसकी थाना बड़नगर उज्जैन से जानकारी लेते आरोपी श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय बड़नगर जिला उज्जैन के आदेश से एक वर्ष के लिये जिला उज्जैन एवं उसके सीमावर्ती जिले देवास, इंदौर, शाजापुर, रतलाम ,मंदसौर,धार, आगर मालवा की राजस्व सीमा में प्रवेश नही कर सकेगा उक्त आदेश की अव्हेलना करने पर आरोपी के विरूध्द मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 14 के अधीन कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जावेगा।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार, उनि. राजेश डावर, उनि. अर्पित पाराशर, आर. दीनदयाल शर्मा, आर. पवन पाण्डेय , आर. कृष्णा पटेल की सराहनीय भूमिका रही।
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