थाना किशनगंज
क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 19.06.2020 की रात को ग्राम टीही में आरोपी शहजाद
व शानिद मोटरसाईकल पर मांस ले जा रहे थे जिनका पीछा कर आरोपी शहजाद को मय
मोटरसाइकल व मांस सहित पकडा गया था व आरोपी शानिद फरार हो गया था । जप्त मांस की
जांच कराने पर उक्त मांस गौवंश का होना पाया जाने पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध
धारा 5/9
म.प्र. गौवंश प्रतिषेद्य अधिनियम 2004 एवं 25
आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया था ।
आरोपियों के उक्त आपराधिक
कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर श्री महेश चंद जैन द्धारा
द्धारा जारी प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर द्धारा आरोपीगण 1- शानिद
पिता शकील 21 साल निवासी कांकड़ मोहल्ला महूगांव थाना
किशनगंज जिला इंदौर एवं 2- शहजाद पिता मोहम्मद सत्तार 30
साल निवासी बड़े पुल के पास किशनगंज जिला इंदौर के विरूद्ध रासुका आदेश जारी किए गए
है उक्त बदमाशो को केंद्रीय जेल भोपाल मे निरूद्ध किया जा रहा है ।
उक्त आरोपियों
के रासुका प्रकरण तैयार करने एवं उनकी गिरफतारी में थाना प्रभारी किशनगंज निरीक्षक
श्री शशिकांत चौरसिया व आर. अनिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिन्हे पुलिस
अधीक्षक पश्चिम इंदौर श्री महेश चंद जैन द्धारा पुरस्कृत किया जा रहा है ।
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