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बिना किसी कारण के घूमने वाले आरोपियों
सहित उनकी महिन्द्रा xuv-500 कार भी जप्त
इन्दौर
दिनांक 09 अप्रैल 2020 - मध्यप्रदेश शासन व्दारा जारी निर्देश
एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिप्रेक्ष्य जन सामान्य
के स्वास्थ्य हित एवं लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से इन्दौर जिले की
सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र मे श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के
आदेश क्रं 335/pa/2020, इन्दौर दिनांक 23.03.2020 व्दारा धारा 144
दण्ड प्रक्रिया सहिता लगायी गई है आदेश का पालन कराने हेतू लगातार पुलिस गश्त एवं
पाईंट डियूटी लगाकर आम जनता को जागरूक कर रही है एवं कोरोना वायरस संक्रमण से बचने
हेतू अपने अपने घरो मे रहने हेतू समझाईश दी जा रही है। दिनांक 08.04.2020 व 09.04.2020 को
कर्फ्यू एवं लॉकडाउन आदेश का उल्लघंन करने पर थाना संयोगितागंज पर आरोपी - 1.शिवीन
जिंदल पिता हरीशंकर जिंदल 27 साल नि. 31 मनीष बाग
कालोनी विक्रम टावर के पास सपना संगीता के पीछे थाना भंवरकुंआं इन्दौर (म.प्र.),
2. धीरज
पिता मनोहरलाल माधवानी उम्र 25 वर्ष निवासी 186 काटजू कालोनी
इन्दौर,3.लखन पिता राजकुमार बजाज फ्लेट नं 103 कापर स्टोन
एवन्यू संचार नगर इन्दौर, 4. अरसील पिता गयासुद्दीन डोडी जाति लुहार
मुसलमान उम्र 20 वर्ष निवासी 47 चंपाबाग मस्जिद
वाली गली इन्दौर के विरूद्ध कर्फ्यू का उल्लघंन करने बिना कारण के घूमते मिलने पर
धारा 188 भादवि मे उक्त चारो के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। धीरज पिता
मनोहरलाल माधवानी उम्र 25 वर्ष निवासी 186 काटजू कालोनी
इन्दौर व लखन पिता राजकुमार बजाज फ्लेट नं 103 कापर स्टोन
एवन्यू संचार नगर इन्दौर की कार महिन्द्रा कम्पनी की xuv -500
सफेद रंग से घूम रहे थे जो जप्त की गई। लॉकडाउन एवं कर्फ्यू का सख्ती से पालन
कराया जा रहा है । सभी को लाउडस्पीकर एवं पी.ए सिस्टम से घरो मे ही रहने के
निर्देश भी दिए जा रहे है उसके बाद भी अकारण कर्फ्यू का उल्लघंन करने वालो को अब
सीधे जेल भी भेजा जावेगा ।
उक्त कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियो के
निर्देशन मे थाना संयोगितागंज के सउनि.प्रताप सिंह चैहान, प्र.आर. 2720
अटल
बिहारी शर्मा, प्रआर. 953 नारायण सिंह,
आर.
93 संजय तिवारी, आर. 1481 रिंकू राजपूत,
आर.
1436 देवेन्द्र डामोर एवं आर. 3859 राहुलसिंह
द्वारा की गई है ।
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