Thursday, April 9, 2020

· लॉक-डाउन का पालन करने हेतु लगाई गई धारा 144 द प्र सं के उल्लंघन करने व उल्लंघन हेतु अग्रसर 23 व्यक्ति थाना हीरानगर पुलिस ने किए गिरफ्तार।




·         05 आरोपियों के विरुद्ध धारा 188 ipc का प्रकरण व 18 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151दप्रस के  तहत हुई कार्यवाही।

जिला दंडाधिकारी इंदौर द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा  व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इंदौर में निरोधात्मक आदेश पारित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में थाना हीरानगर पुलिस द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए  किराना दुकान खोल कर व्यापार करने पर आरोपी बसंत पिता सुभाष भोरे नि गौरीनगर, अब्दुल रहमान  पिता अस्मल अली नि भाग्य लक्ष्मी कॉलोनी को,तथा चितरंजन पिता श्रीकृष्ण त्रिवेदी नि सुखलिया,सुरेश पिता गणेश वैष्णव नि सुखलिया को कानून का उल्लंघन कर दूध की दुकान चलाने तथा अमित पिता प्रकाश शूल नि मां शारदा नगर इंदौर को लॉक डाउन का उल्लंघन कर घूमते हुए  पकड़ा जाकर  इन सभी के विरुद्ध धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया हैं। इसी क्रम में थाना हीरानगर पुलिस द्वारा आज अलग-अलग स्थानों से लॉक डाउन का उल्लंघन करने हेतु अग्रसर पाए गए 18 व्यक्तियों को धारा 151 दप्रसं के तहत गिरफ्तार किया गया ।
       पुलिस द्वारा आम जनता व सभी दुकानदारों से लगातार यह अनुरोध किया जा रहा है कि वह लॉक डाउन का पूर्णतः पालन करें। लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर ऐसे ही आगे भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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