• लाॅक डाउन अवधि से अभी तक उक्त आदेश का
उल्लघन करने वालों के विरूद्ध धारा 188 भादवि के 919 प्रकरण
पंजीबद्ध कर, 1390 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार।
• आदेश उल्लघंन करने वाले 895
वाहनों को भी किया गया है, जप्त।
इंदौर
- दिनांक 16 अप्रैल 2020- वर्तमान परिदृश्य में कोरोना वायरस से
आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के
मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से जिला
दंडाधिकारी इंदौर द्वारा इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया
संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की
आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते
हुए लॉक-डाउन/कफ्र्यू का आदेश पारित किया गया है। जिसके अंतर्गत अति आवश्यक एवं
चिकित्सीय सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के आवगमन व व्यापार आदि को जनहित में बंद
किया गया है।
इन्दौर पुलिस द्वारा पुलिस महानिरीक्षक
इन्दौर ज़ोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन में जनहित को ध्यान में रखते हुए, उक्त
लाॅक डाउन आदेश का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत इंदौर पुलिस
द्वारा लगातार क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर, फिक्स पिकेट्स
लगाकर अनवरत् रूप से ड्यूटी करते हुए, लाॅक डाउन/कर्फ्यू का उल्लघंन कर बिना कारण से बाहर घूमने वालों,
बिना
परमिशन कें अपनी दुकान आदि खोलकर भीड़ लगाकर व्यवसाय करने वालों आदि के विरूद्ध
उचित वैधानिक एवं सख्त कार्यवाही की जा रही है।
इन्दौर पुलिस द्वारा लाॅक डाउन अवधि से
आज दिनांक तक उक्त आदेश धारा 144 द.प्र.स. का उल्लघंन करने वालों के
विरूद्ध धारा 188 भादवि के 919 प्रकरण
पंजीबद्ध किये जाकर, 1390 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा
895 वाहनों को जप्त किया जाकर उचित वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
वहीं
कल शाम से आज शाम तक लाॅक डाउन उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध धारा 188
भादवि के 164 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर, 249
आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 154 वाहनों को जप्त किया गया। इसके साथ ही
उक्त आदेश उल्लंघन को आतुर बहुत सारे लोगों को पकड़कर, प्रतिबंधात्मक
कार्यवाही की गयी है।
इंदौर पुलिस का आम-जनता से अनुरोध है
कि, अपने स्वयं, परिवार एवं समाज के लिये उक्त लॉक डाउन/ कर्फ्यू आदेश का पालन करें।
इसका उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कफ्र्यू के दौरान कोई
दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोले। शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में
ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण
पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।
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