·
करीबन 45 लाख रुपये कीमत की 344 पेटी अबैध देशी/विदेशी मदिरा जप्त।
·
ठेकेदार दुकानों को सील कर, अहातों में कराए थे शराब भंडारण,
असामाजिक तत्वों
को तीन गुना दामों में अवैध तरीके से बेच रहे थे मदिरा।
·
एरोड्रम में चार पहिया वाहन स्विफ्ट और
स्कोर्पियो में शराब भरकर रखी थी, आर्डर मिलने पर सप्लाय करते थे ठेकेदार के
वाहन।
·
मैनेजरों की भूमिका महत्वपूर्ण, इंदौर में लॉक डाउन का उल्लंघन कर,
जारी था
कारोबारियों के नशे का व्यापार।
·
शराब ठेकेदारों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा।
·
"कोविड-19" के संबंध में शासन प्रशासन द्वारा जारी
निर्देशों का शराब ठेकेदारों द्वारा किया गया उल्लंघन, अनुज्ञापन अधिकारी को कार्यवाही हेतु
किया गया सूचित।
पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर,
श्री विवेक
शर्मा द्वारा लाँकडाउन के दौरान अवैध रूप
से शराब की तस्करी करने वाले माफियाओं पर कार्यवाही करने के लिए पुलिस को
निर्देशित किया गया था। लॉक डाउन में मदिरा दुकानों के सील किये जाने के बाद भी
शराब के क्रय विक्रय सम्बन्धी सूचनाएं इंदौर पुलिस को मिल रही थी जिन पर कार्यवाही
करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री हरिनारायणचारी मिश्र (शहर) इंदौर द्वारा
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री सूरज वर्मा के निर्देशन में, क्राइम ब्रांच को लगाया गया गया। इसी
तारतम्य में सूचना संकलन, तथा उन पर कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने
हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री राजेश दण्डोतिया द्वारा क्राईम ब्रांच
की कुल 12
बाईक पेट्रोलिंग की टीम एवं अन्य तीन टीमों
का गठन किया जाकर उन्हें सम्पूर्ण इंदौर शहर में अवैध शराब के क्रय विक्रय
सम्बन्धी आसूचना संकलन हेतु मैदानी स्तर पर लगाया गया।
सूचना संकलन और पतासाजी के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को
सूचना मिली थी कि थाना परदेशीपुरा क्षेत्र अंतर्गत शराब ठेकेदार मुकेश शिवहरे
द्वारा देशी व विदेशी मदिरा का, शराब दुकानों को सील कर अहातों में
अवैध रुप से भंडारण व संग्रहण कराया गया है जोकि अपने कर्मचारियों एवं दलालो के
माध्यम से इन्दौर शहर ऊँची कीमत पर
असामाजिक नशे की लत में डूबे लोगों को बेच रहा है।
सूचना की तस्दीक करते हुए थाना परदेशीपुरा
चौराहै पर पेट्रोल पंप के पास स्थित देशी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानों के अहातों
में थाना परदेशीपुरा व क्राईम ब्राँच की संयुक्त टीम व्दारा दविश दी गई जहाँ मौके
पर दो व्यक्ति बिना नंबर की टीव्हीएस जुपीटर पर शराब की पेटियाँ रखते हुए मिले,
जिन्होंने उक्त
शराब की पेटियाँ अहाते के अंदर मौजूद शराब ठेकेदार के कर्मचारियों व्दारा दी जाना
बताया।
अअतः
कोविड-19 के
चलते लाँकडाउन के संबंध में शासन प्रशासन के व्दारा जारी आदेश निर्देशों का स्पष्ट
रूप से उल्लंघन कर अवैध रूप से शराब का भंडारण तथा उसका क्रय विक्रय करने के
परिपेक्ष्य में मौके से आरोपी 01- कमल पिता शिव नारायण ठाकुर स्कीम नम्बर
51
बांगडदा रोड इन्दौर ,02- रोहित पिता उमेश सिहं चौहान निवासी 217 व्यंकटेश विहार इन्दौर 03.राम राज पिता उदय राज निवासी 123 नरसिंह की चाल इन्दौर, 04. दीपक पिता सहदेव खंडारे निवासी कबीट
खेडी इन्दौर, 05. दीपू
पिता गुलाब सिंह ठाकुर निवासी - 97 विजय नगर इन्दौर, 06. शुभम पिता दरियाव सिह सिसौदिया निवासी 114 व्यंकटेश विहार इन्दौर को गिरफ्तार
किया गया साथ ही अंग्रेजी एवं देशी शराब
की कुल 226
पेटियाँ बरामद की।
शराब दुकानों का मैनेजर राकेश तिवारी
शराब ठेकेदार मुकेश शिवहरे के कहने पर बेचने हेतु शराब अहाते में निकाल कर रखता
था। शराब ठेकेदार को भी आरोपी बनाया गया है।
इसी तारतम्य में क्राईम ब्रांच की
दूसरी टीम किये जा रहे आसूचना संकलन के दौरान, यह ज्ञात किया गया कि थाना एरोड्रम
क्षेत्र अंतर्गत शराब ठेकेदार संतोष रघुवंशी व्दारा संगम नगर में खाली प्लाँट में
टीन शेड के नीचे पार्किंग में कुछ गाड़ियों में अवैध रूप से शराब भरकर रखी गई है
जोकि
काफी समय से अपने कर्मचारी व मैनेजर सुरेन्द्र उर्फ कल्लन पिता प्राण सिंह रघुवंशी
के माध्यम से इन्दौर शहर में लॉक डाउन के दौरान, असामाजिक तत्वों को तीन गुना दामों पर
बेच रहा है।
सूचना पर थाना एरोड्रम व क्राईम ब्राँच
की टीम व्दारा दविश दी गई जहाँअवैध शराब से भरी एक स्विफ्ट क्रमांक MP 20 CF 4049 से कुल 99 पेटी अंग्रेजी शराब एवं बिना नंबर की
सफेद स्कार्पियो से देशी व अंग्रेजी लगभग 19 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है।
इस तरह थाना एरोड्रम क्षेत्र से करीबन 04 लाख रूपये कीमत की शराब एवं नगदी कुल 11,900 बरामद हुई साथ ही दोनों चार पहिया
वाहनों को भी जप्त किया जाकर आरोपीगण 1. बेचवाल नाम शिव गोपाल पिता रमा आसरे 50 साल नि. न्यू दुर्गा नगर नीलाकाश
स्कूल के पास इंदौर 2. हेमन्त
शिमले पिता कैलाश शिमले 32 साल नि. 1283 N नंदन नगर सरकारी कमेटी हाल के पास
इंदौर 3. शंभू
नाथ यादव पिता श्री बच्चा लाल यादव 44 साल नि. 133 शुभम पैलेस इंदौर 4. प्रकाश पिता नवीन लोधी नि. इंदौर 5.सुरेन्द्र उर्फ कल्लन पिता प्राण सिंह
रघुवंशी नि. 198
शुभम पैलेस इंदौर को मौके से गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों के विरूद्ध धारा 34
(2) आबकारी अधिनियम
एवं 188 भादवि
के तहत कार्यवाही की गई है और अवैध शराब से संबंधित अन्य व्यक्तियों के संबंध में
पूछताछ एवं जाँच की जा रही है एवं संलिप्त पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की
जा रही है । वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा क्राईम ब्राँच व थाना परदेशीपुरा एवं
एरोड्रम की संयुक्त टीम को नकद राशि से पुरूष्कृत करने की घोषणा की गई है।
No comments:
Post a Comment