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पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जें सें
होंडा स्कुटर जप्त।
इन्दौर
दिनांक 11 अप्रैल 2020 - मध्यप्रदेश शासन व्दारा जारी निर्देश
एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिप्रेक्ष्य जन सामान्य
के स्वास्थ्य हित एवं लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से इन्दौर जिले की
सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र मे श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के
आदेश क्रं 335/पीए/2020, इन्दौर दिनांक 23.03.2020
व्दारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया सहिता लगायी गई है आदेश का
पालन कराने हेतू लगातार पुलिस गशत एवं पाईंट डियूटी लगाकर आम जनता को जागरूक कर,
कोरोना
वायरस संक्रमण से बचने हेतू अपने अपने घरो मे रहने हेतू समझाईश दी जा रही है।
दिनांक 11.04.2020 को कर्फ्यू एवं लॉकडाउन आदेश का उल्लघंन करने
पर थाना संयोगितागंज पर आरोपी - 1. मो. इरफान कुरैशी पिता मो. अफसर कुरैशी
27 साल नि. 14/1 मुराई मोहल्ला छावनी इन्दौर,
2. मुकर्रम
खान पिता हासम खान 30 साल नि. 13/1 ऊषागंज खान
बहादुर कम्पाउण्ड इन्दौर के विरूद्ध कर्फ्यू का उल्लघंन करने बिना कारण के घूमते मिलने
पर धारा 188 भादवि मे उक्त दोनो आरोपियो के विरूद्ध
कार्यवाही की गई है। मो. इरफान कुरैशी व मुकर्रम खान होण्डा स्कूटर क्रं. एमपी09/एलए5474 से
घूम रहे थे जो जप्त की गई। लॉकडाउन एवं कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है
। सभी को लाउडस्पीकर एवं पी.ए सिस्टम से घरो मे ही रहने के निर्देश भी दिए जा रहे
है उसके बाद भी अकारण कर्फ्यू का उल्लघंन करने वालो को अब सीधे जेल भी भेजा जावेगा
।
उक्त कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियो के
निर्देशन मे थाना संयोगितागंज के प्र.आर. 2720 अटल बिहारी
शर्मा, आर. 93 संजय तिवारी एवं आर. 1481 रिंकू
सिंह राजपूत द्वारा की गई है ।
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