Thursday, January 23, 2020

• इंदौर शहर मे मिलावट कर खाद्य पदार्थ बनाने पर क्राईंम ब्रांच इदौर द्वारा डाला छापा, संचालक उसका लड़का एवं तीन कर्मचारीयो सहीत सात लोग गिरफ्तार एक आरोपी है फरार


दो भाई मिलकर चला रहे थे मिलावट का गौरख धंधा
कारखाने पर बनया जा रहा था मिलवटी कत्था एवं सुपारी
खाद्य विभाग द्वारा कारखाने को किया सील
बाप बेटा एवं भाई मिलकर बनाते थे नकली कत्था
कई वर्षो से चल रहा है गौरख धंधा
कारखाने से मटेरियलो के लिये गये सेम्पल
इंदौर सियागंज से मिलावटी कत्था एवं सुपारी का करते है व्यापार
आसपास के जिलो एवं छोटे कस्बो में करते है सपलाई 
फैक्ट्री में रंगीला कमल के नाम से नकली कत्था बनाया जा रहा था
अदा एवं सुदर्शन नाम की बना रहे थे नकली मीठी सुपारी

इंदौर- दिनांक 23 जनवरी 2020-  पुलिस महानिरिक्षक इंदौर जोन श्री विवेक शर्मा द्वारा इंदौर शहर में नकली, अपमिश्रित , अमानक ,खाद्य पदार्थ एवं नकली दवाईयों  पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के पालन में क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा शहर में मिलावटी खाद्य़ पदार्थ बनाने वाले मिलावटखोरों के सम्बंध में आसूचना संकलित की गई तथा क्राईम ब्रांच इंदौर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग इंदौर एवं थाना तेजाजी नगर व थाना भवरकुआं पुलिस की दो संयुक्त टीम गठीत कर मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वालो पर दबीश देकर आरोपीयों की धरपकड़ की गयी।
क्राईम ब्रांच कि टीम को मुखबीर तंत्र के माध्यम से सुचना मिली की ग्राम मिर्जापुर जय गुरुदेव आश्रम के सामने थाना तेजाजी नगर में एक विजय वाधवानी के मिलावटी कारखाने में मिलावटी कत्था  एवं मीठी स्वादिष्ट सुपारी बनने तथा ग्राम पालदा में आरोपी विश्वंभर वाधवानी का सतगुरु प्रोडक्टस नाम से नकली कत्था बनाने के कारखाने  होने की सूचना मिलने पर सुचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करया गया ।
वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा क्राईम ब्रांच इंदौर के नेत्रत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग इंदौर एवं पुलिस थाना तेजाजी नगर की एक टीम बनाई गई जिसके द्वारा दिनांक 22/01/2020 को ग्राम मिर्जापुर इंदौर में जय गुरुदेव आश्रम के सामने थाना तेजाजी नगर में आरोपी विजय वाधवानी के मिलावटी कारखाने में रेड कार्यवाही करने पर आरोपी 1.विजय पिता मोहनदास वाधवानी उम्र 58 साल निवासी 119 त्रिवेणी कालोनी इंदौर 2.करण पिता विजय वाधवानी उम्र 26 साल निवासी 119 त्रीवेणी कलोनी इंदौर 3. बिज्जु जोसेफ पिता तुम्मि जोसेफ उम्र 47 साल निवासी श्रीयंत्र नगर खण्डवा रोड इंदौर 4. गिरिश पिता प्रभाकर पाठक निवासी अनूप टाकीज के पास संजय नगर इंदौर तथा 5.जुबान सिंह अजनारे पिता बुड़सिंह ग्राम चिजगढ़ थाना ऊन जिला खरगोन को कारखाने के भीतर कच्चे केमिकल पदार्थो गेम्बियर,टेनिन,स्टार्च तथा परफ्युम से मिलावटी कत्था एवं सडी सुपारी,पेराफीन वेक्स , परफ्यूम फ्लेवर तथा सेकरीन से मीठी स्वादिष्ट सुपारी बनाने का काम करते तथा सुंदर चमकीली पैकिंग करते रंगे हाथ पकड़ा।
मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों द्वारा कारखाने के भीतर कच्चे केमिकल पदार्थो गेम्बियर,टेनिन,स्टार्च ,परफ्युम तैयार कत्था एवं सडी सुपारी,पेराफीन वेक्स , परफ्यूम फ्लेवर तथा सेकरीन व तैयार मीठी स्वादिष्ट सुपारी के सेम्पल लिये गये तथा रेड कार्यवाही के पंचनामे तैयार किये गये। सेम्पल लेने के उपरांत बचे कच्चे माल,केमिकल्स तथा सड़ी सुपारी व तैयार माल को विधिवत जप्त कर कारखाने को सीलबंद कर दिया गया है। जप्त शुदा सेम्पल जाँच हेतु शासकीय प्रयोग शाला भेजे जा रहे हैं।
मौके से कारखाने का संचालक 1.विजय पिता मोहनदास वाधवानी उम्र 58 साल निवासी 119 त्रिवेणी कालोनी इंदौर 2.करण पिता विजय वाधवानी उम्र 26 साल निवासी 119 त्रीवेणी कलोनी इंदौर 3. बिज्जु जोसेफ पिता तुम्मि जोसेफ उम्र 47 साल निवासी श्रीयंत्र नगर खण्डवा रोड इंदौर 4. गिरिश पिता प्रभाकर पाठक निवासी अनूप टाकीज के पास संजय नगर इंदौर तथा 5.जुबान सिंह अजनारे पिता बुड़सिंह ग्राम चिजगढ़ थाना ऊन जिला खरगोन को गिरफ्तार किया गया।
  मौके पर कारखाना परिसर मे अस्वच्छ परिस्थितियों में मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त व स्वास्थ्य के लिये हानिकारक खाद्य पदार्थ कत्था एवं सुपारी कच्चे केमिकल पदार्थो गेम्बियर,टेनिन,स्टार्च तथा परफ्युम से ,सडी सुपारी,पेराफीन वेक्स , परफ्यूम फ्लेवर तथा सेकरीन से बनाकर सुंदर चमकीली प्लास्टिक पाउच में पैकिंग कर बाजार में उतारने और उपभोगताओ के बेचने के लिये असुरक्षित व हानिकारक खाद्य पदार्थ तैयार किया जा रहा था। असली व हाई क्वालिटी कत्थे व सुपारी के नाम पर घटिया,नकली तथा मिलावटी सामग्री उपभोगक्ताओ तथा आमजन तक पहुचा कर अरोपीयो द्वारा उपभोक्तओं के साथ धोखाधड़ी कारित की जा रही है।
उपरोक्त रेड कार्यवाही के उपरांत खाद्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर से थाना तेजाजी नगर पर अपराध क्रं 30/2020 धारा 420,272,273,120 बी भा.द.वि एवं 52,53,59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 कायम कर आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है जो आज दिनांक 23/01/2020 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगे।
इसी प्रकार आज दिनांक 23/01/2020 थाना भावरकुआ अंतर्गत ग्राम पालदा औद्योगिक क्षेत्र में आरोपी विश्वंभर वाधवानी का सतगुरु प्रोडक्टस नाम से नकली कत्था बनाने के कारखाना होने की सूचना मिलने पर एक अन्य संयुक्त टीम द्वारा दबीश दी गई है। मौके पर कारखाना परिसर मे अस्वच्छ परिस्थितियों में मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त व स्वास्थ्य के लिये हानिकारक खाद्य पदार्थ कत्था एवं सुपारी कच्चे केमिकल पदार्थो गेम्बियर,टेनिन,स्टार्च तथा परफ्युम से ,सडी सुपारी,पेराफीन वेक्स , परफ्यूम फ्लेवर तथा सेकरीन से बनाकर सुंदर चमकीली प्लास्टिक पाउच में पैकिंग कर बाजार में उतारने और उपभोक्ताओं के बेचने के लिये असुरक्षित व हानिकारक खाद्य पदार्थ तैयार किया जा रहा था। असली व हाई क्वालिटी कत्थे के नाम पर घटिया,नकली तथा मिलावटी सामग्री उपभोगक्ताओ तथा आमजन तक पहुचा कर अरोपीयो द्वारा उपभोक्तओं के साथ धोखाधड़ी कारित की जा रही है। थाना भवरकुआं इंदौर पर धारा 420,272,273,120 बी भा.द.वि एवं 52,53,59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का आरोपी विशम्बर वाधवानी पिता मोहनदास वाधवानी निवासी 302ए औरेंज काउन्टी त्रिवेणी कालोनी इंदौर  तथा उसके पुत्र सतीश वाधवानी के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी विशम्बर वाधवानी फारार है जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।
दोनों ही फैक्ट्रियां विजय वाधवानी एवं विश्वंभर लाल वाधवानी नाम के सगे भाई चला रहे है। दोनों भाई सियागंज स्थित अपनी दुकानों में ट्रेडिंग का कार्य करते है इंदौर व आसपास के जिलों में उपरोक्त हानिकारक व मानव सेवन के लिए अनुपयुक्त खाद्य सामग्री सप्लाई कर रहे है। मिलावट खोरी के जरिए चोरी-छिपे बनाई जा रही उपरोक्त सामग्री आमजन व उपभोक्ता के शरीर मे पहुचाकर उनके स्वास्थ एवं जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है।
असली कत्था खैर की लकड़ी काष्ठ के के टुकड़ो को पानी में उबालकर तैयार किया जाता है किंतु दोनों ही फैक्ट्रियो में खैर की लकड़ी का नामोनिशान नहीं मिला है।उक्त कार्यावाही में थाना क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को नगद इनाम देने की घोषणा पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने की है।






No comments:

Post a Comment