Friday, December 27, 2019

बिना सुरक्षा उपकरण आभूषणों के कारखाना संचालित करने वाले संचालकों के विरुद्ध, पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही। कारखाना संचालकों ने है अपने यहां कार्य करने वाले कारीगरों की भी नहीं दी थी थाने पर जानकारी।




इंदौर- दिनांक 27 दिसंबर 2019- सराफा क्षेत्र मे संचालित आभूषणो के कारखानो पर सुरक्षा के समुचित प्रबंध किये बिना कारखाना संचालको द्वारा बहुमंजिला काँम्पलेक्स के बंद कमरो मे गैस सिलेण्डरो का उपयोग कर खतरनाक स्थिति मे आभूषणो का निर्माण किया जा रहा था । जिसके कारण से गैस सिलेण्डर मे कभी भी अग्नि या विस्फोट होकर के बडी घटना घटित हो सकती है साथ ही यह भी सूचना मिल रही थी कि उक्त कारखाना संचालको द्वारा उनके यहाँ कार्य करने वाले कारीगरो/नौकरो की विधिवत सूचना भी थाने पर नही दी जा रही है ।

           अत : बरिष्ठ अधिकारियो के निर्दशानुसार उक्त सूचना की तस्दीक हेतु कल दिनांक 26/12/2019 को थाना प्रभारी सराफा श्री आर एऩ एस भदौरिया मय बल के साथ रवाना होकर धान गली , झँवर काँम्पलेक्स व दिवाकर काँम्पलेक्स मोरसली गली स्थित कारखानो को चेक किया गया जहाँ चैकिंग की गई तो कारखाना संचालको 1सुशांत पिता जयदेव सामन्त उम्र 45 साल नि.गाँव सूरतपुर थाना दासपुर जिला मेदनीपुर पश्चिम बंगाल, 2.जगन्नाथ हजरा पिता सादन हाजरा उम्र 48 साल नि. ग्राम सूरतपुर थाना दासपुर जिला मेदनीपुर पश्चिम बंगाल, 3.शेख कमालुद्दीन पिता शेख अय्यूबनबी उम्र 34 साल नि.ग्राम सोनाडांगा थाना मेमारी जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल, 4.कार्तिक बेरा पिता भूतनाथ बेरा नि. ग्राम गुरली थाना दासपुर पश्चिम बंगाल व 5.भास्कर द्वारी पिता श्री धर द्वारी उम्र 28 साल नि.नन्दन पुर थाना खाना पुल जिला हुगली पश्चिम बंगाल द्वारा बंद कमरो मे कारखानो मे गैस सिलेण्डर का उपयोग कर आभूषण बनाने का काम होता पाया गया जहाँ अग्नि या विस्फोटक की स्थिति मे कोई सुरक्षा या बचाव के उपयुक्त साधन नही पाये जाने से तथा कारखाना संचालको द्वारा अपने यहाँ कार्य करने वाले नौकरो की जानकारी थाने पर नही देने से अपराध धारा 285,286,188 भादवि के पंजीबद्ध किये जाकर आरोपीगणो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई ।




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