इंदौर दिनांक 05 दिसम्बर 2019
- वरिष्ठ
पुलिस अधीक्षक इन्दौर शहर श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र के द्वारा शहर मे अवैध शराब की
खरिदी बिक्री पर रोक लगानें तथा इनमें लिप्त आरोपियों की पतारसी कर आरोपियों के
विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशो के
तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री अवधेश गोस्वामी जी एवं अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक महू श्री धर्मराज मीणा जी के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक मुखयालय
श्री अजय वाजपेयी जी के द्वारा थाना प्रभारी सिमरोल श्री भरतसिंह ठाकुर के नेतृत्व
में पुलिस टीम का गठन कर, शराब के अवैध व्यापारियों पर लगाम
लगानें तथा कार्यवाही करनें के लिए समुचित दिशा निर्देश देकर कार्यवाही के लिए
लगाया गया।
उक्त निर्देश पर पुलिस टीम द्वारा
कार्यवाहीकरते हुये दिनांक 04.12.19 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कनाड़
इन्दौर खण्डवा रोड़ पर नाकाबंदी कर एक सफेद रंग की टाटा इंडिगो इ सी एस कार क्र
एमएच02-सीआर 7256 को पकडकर लेने पर कार मे से 19
पेटी अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसमें मेकडोवेल रम की 1
पेटी, मेकडोवेल रम की 3 पेटी, मेकडोवेल विस्की
5 पेटी, मेकडोवेल विस्की 2 पेटी हाँफ बोतल,
मेकडोवेल
विस्की 2 पेटी, आँफिसर चाँइस 2 पेटी, रायल
स्टेग 2 पेटी, रायल स्टेग 1 पेटी क्वार्टर,
मेजिक
मुवमेट 1 पेटी शराब मिली। आरोपी से शराब रखने व लेकर के जाने के संबंध में
वैध लायसेन्स का पंचानो के समक्ष पूछते कोई वैध लायसेन्स नही होना बताया एवं आरोपी
का नाम पता पूछते अपना नाम जितेन्द्र पिता घीसालाला चौहान जाति बेलदार उम्र 24
साल नि. मानसिंहपुरा थाना उदयपुर जिला देवास का होना बताया। जो कि आरोपी का कृत्य
अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाया जाने से आरोपी से एक सफेद
रंग की टाटा इंडिगो इ सी एस कार क्र एमएच02-सीआर 7256 व
कार मे रखी अंग्रेजी शराब की कुल 19 पेटिया कीमती 1,48,960 रु
कुल जुमला अंग्रेजी शराब 168 लीटर 84 एम.एल.
अंग्रेजी शराब मौके पर जप्त कर आरोपी जितेन्द्र पिताघीसालाला चौहान को मौके पर
गिरफ्तार किया गया। एवं आरोपी जितेन्द्र चौहान के विरुध्द अपराध क्रमांक 422/19
धारा 34(2) भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
उक्त
कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री भरत सिंह
ठाकुर, उनि. नायजा रावत , प्र.आर. 3026 जसमल मुवेल व
आरक्षक 109 अनुप तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।
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