इन्दौर
- दिनांक 09 दिसम्बर 2019-इंदौर शहर में
चोरी, नकबजनी,लूट के अपराधों पर रोक लगाने एवं पूर्व में हुई
घटनाओं के आरोपियों की पहचान सुनिश्चित कर, पतासाजी उपरांत
उनकी धरपकड़ करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र द्वारा इंदौर
पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री सूरज वर्मा के
मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
(क्राईम ब्रांच) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीमों के
प्रभारियों को इस दिषा में योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित
दिषा निर्देश दिये गये थे।
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच इन्दौर की
टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध लोग हथियार लेकर, अपराध करने की
नियत से बायपास रोड पर घूम रहे हैं मुखबिर से प्राप्त सूचना पर क्राईम ब्रांच
इंदौर की टीम ने थाना लसूड़िया पुलिस इंदौर के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये
टी.जी.बी होटल के सामने बायपास रोड पर 05 लोागों को डकैती की योजना बनाते हुये
देखा जोकि पुलिस को देखते ही रफूचक्कर होने के लिये भागने लगे जिनमें से 04
लोगों को पीछा कर घराबंदी कर पकड़ा जाकर हिरासत में लिया गया जिन्होंनें अपने नाम 1.
सिकंदर
पिता जब्बार शेख उम्र 27 साल निवासी ग्राम कमलापुर थाना बागली जिला
देवास 2. वसीम उर्फ वसील पिता अजीज शेख उम्र 22 साल निवासी
ग्राम कमलापुर थाना बागली जिला देवास 3. मो0 जाकिर पिता
अब्दुल सईद उम्र 23 साल निवासी ग्राम हांसाखेड़ी थाना खुडै़ल जिला
इंदौर 4. रामभरोसे पिता तुलसीराम उम्र 45 साल निवासी
ग्राम छोटी हरदा थाना हरदा जिला हरदा का होना बताये तथा अन्य आरोपी प्रदीप पिता
अयोध्या कमकर निवासी ललितकला एकेडमी स्कीम नं. 78 इंदौर अंधेरे
में फरार हो गया।
मौके से पकड़े गये चारों आरोपियों की
तलाषी लेने पर उनके कब्जे से 12 बोर की चार बंदूके मय कारतूस के बरामद
हुई हैं। बंदूकों के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी सिकंदर ने पुलिस को बताया कि
उसने सन् 2017 में थाना बागली जिला देवास के कमलापुर गांव
में एक फाॅरेस्ट आफिसर के घर में चोरी की थी जिसमें आरोपी ने 4
शासकीय 12 बोर की बंदूके व 13 कारतूस चोरी किये थे इस संबंध में
थाना बागली जिला देवास में अपराध क्रमांक 259/17 धारा 380,
457
भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था लेकिन उपरोक्त चोरी का आज तक खुलासा नही हो
सका था। आरोपियों की पतासाजी हेतु उपरोक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जिला देवास
द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध 10 हजार के नगद ईनाम की उद्घोषणा भी जारी
की गई थी। आरोपी सिकंदर पिता जब्बार शेख ने उपरोक्त चोरी की हुई बंदूके अपने अन्य
साथीदारानों मो0 जाकिर पिता अब्दुल सईद व रामभरोसे पिता
तुलसीराम को दी थी जिनके साथ मिलकर वह चोरी नकबजनी व डकैती की वारदातों को अंजाम
देने की फिराक में था। आरोपी सिकंदर के विरूद्ध चोरी नकबजनी के पूर्व से भी कई
प्रकरण पंजीबद्ध है।
पूछताछ में पता चला कि विगत दिनों में
थाना लसूड़िया इंदौर में हुई नकबजनी के अपराध क्रमांक 299/19 धारा 457,
380
भादवि में थाना लसूड़िया पुलिस द्वारा खुलासा किया जाकर सभी आरोपियों को पकड़ लिया
गया था किंतु उसी घटना में शामिल आरोपी सिकंदर फरार हो गया था। आरोपियों से बरामद
की गई सभी बंदूकों से थाना बागली जिला देवास के फारेस्ट आफिसर के घर हुई चोरी का
खुलासा हुआ है।
आरोपी रामभरोसे हरदा का रहने वाला है
जो कि किसानी का कार्य करता था, लेकिन आरोपियों की संगत में आने से वह
हरदा, देवास व इंदौर में चोरी की वारदातो में संलिप्त हो गया। वसील नशा
करने का आदी है तथा सिंकदर का खास आदमी है दोंनों ने मिलकर चोरी, नकबजनी,
लूट,
वाहन
चोरी व पशु चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है आरेापी सिकंदर कुछ दिन पहले ही
जेल से बाहर आया है जोकि खुड़ैल से लूट के अपराध में जेल में निरूद्ध किया गया था।
आरोपियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु
अपराध क्रमांक 1334/19 धारा 399, 402 भादवि व 25,
27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण
पंजीबद्ध किया जाकर थाना लसूड़िया पुलिस सुपुर्द किया गया है। चारों आरोपियों से
अन्य वारदातो के संबंध मे भी पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई अन्य
घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है।
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