इन्दौर-
दिनांक 07 नवम्बर 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती
रूचिवर्धन मिश्र व्दारा शहर में अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी करने वाले तथा
अवैध शराब तस्करी करने वाले आरोपियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने
के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री सूरज वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम
प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये
थे।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को यह सूचना
मिली थी कि इंदौर शहर में नया बसेरा छोटी खजरानी थाना एमआईजी के लिस्टेड गुडों
सलमान पिता मो0 निजाम व शादाब पिता मो0 निजाम द्वारा
नया बसेरा क्षेत्र में काफी लम्बे समय से अवैध शराब बिक्री का धंधा किया जा रहा है
क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा नया बसेरा छोटी खजरानी क्षेत्र में निगरानी रखना शुरू
की गई।
इसी
तारतम्य निगरानी के दौरान यह ज्ञात हुआ कि 1. आकाश उर्फ भोला
पिता गोविंद पीपलदे उम्र 24 साल नि0 छोटी खजरानी
इंदौर 2. विशाल उर्फ बटुक पिता रामविलास गौर नि0 694/8 नंदा नगर इंदौर
3. साहिल पिता संजय चौहान उम्र 18 साल नि0
117
सेक्टर- ई कालिन्दी गोल्ड अरविन्दो के सामने बाणगंगा इंदौर 4. राधेश्याम
उर्फ लड्डु उर्फ दक्ष पिता विनोद परेता नि. 1/15 मालवा मिल की
पक्की चाल इंदौर, छोटी खजरानी
क्षेत्र में ही अवैध शराब बेचते हैं तथा सलमान पिता मो0 निजाम व शादाब पिता
मो0 निजाम के साथी है तथा उन्हीं के इसारे पर अवैध शराब बिक्री का काम
करते हैं।
क्राईम
ब्रांच एवं थाना एमआईजी इंदौर की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये छोटी
खजरानी कम्युनिटी हॉल के सामने से आरोपी आकाश उर्फ भोला पिता गोविंद बलाई एवं
विशाल उर्फ बटुक पिता रामविलास गौर को घेराबंदी कर 07 पेटी (लगभग 60
लीटर) अवैध देशी शराब के साथ पकड़ा जिनके विरूद्ध थाना एमआईजी पर अपराध क्र0
610/19 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया।
दोनों ही आरोपी पूर्व में भी मारपीट, लड़ाई झगड़ा एवं अवैध शराब बेचने के आरोप
में जेल जा चुके हैं।
इसी
प्रकार अन्य कार्यवाही में सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास से आरोपी राधेश्याम उर्फ लड्डु
पिता विनोद परेता को घेराबंदी कर पकड़ा जिसके कब्जे से लगभग 10
लीटर स्प्रिट युक्त अवैध देशी शराब बरामद हुई। आरोपी के विरूद्ध थाना एमआईजी पर
अपराध क्र0 611/19 धारा 49(ए), 34
आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी। आरोपी राधेशयाम पूर्व में भी मारपीट,
एवं
अवैध शराब बेचने के आरोप में जेल जा चुका है। आरोप राधेशयाम से ज्ञात जानकारी के
आधार पर टीम द्वारा उसके साथी आरोपी साहिल पिता स्व0 संजय
चोहान को पुलिया पर नाले के पास से
घेराबंदी कर 10 लीटर स्प्रिट युक्त अवैध देशी शराब के साथ
पकड़ा गया जिसके विरूद्ध पृथक से थाना एमआईजी पर अपराध क्र0 614/19
धारा 49(ए), 34 आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया जाकर
कार्यवाही की गयी। आरोपी साहिल पूर्व में भी मारपीट, हत्या, अवैध
हथियार रखने, अवैध वसूली करने के आरोप में जेल जा चुका है।
उपरोक्त
सभी आरोपियों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह थाना एमआईजी के लिस्टेड गुंडे सलमान
पिता मो0 निजाम एवं शादाब पिता मो0 निजाम निवासी नया बसेरा छोटी खजरानी के
अवैध शराब के धंधे की पूरी देखरेख करते हैं। सभी आरेापियों का काम अवैध शराब बेचना
एवं लगातार फोन पर संपर्क में रहकर पुलिस के आने व किसी भी प्रकार की गतिविधि से
सलमान उर्फ लाला व शादाब उर्फ सिद्धु को अवगत कराकर, शराब की पेटियों को गलियों में लेकर
भागना होता है। सलमान उर्फ लाला व शादाब उर्फ सिद्धु की तलाश की जा रही है जोकि
लिस्टैड बदमाश भी हैं तथा लम्बे समय से अवैध शराब के कारोबार को संचालित कर पुलिस
के लिये चुनौती का सबब बने हुये है।
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