इंदौर-
22 नवंबर 2019- शहर में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त पर अंकुश पाने के
लिये अवैध हथियारों के विरूद्ध धरपकड़ करने तथा तस्करों व ऐसी गतिविधियों में
संलिप्त आरोपियों को गिरफ्त में लेने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती
रूचिवर्धन मिश्र द्वारा इंदौर (शहर) द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था।
उक्त निर्देशोे के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन
में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम
ब्रांच की टीमों को इस बिन्दु पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने हेतु समुचित
दिशा निर्देश दिये गये थे।
शहर में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त
में पूर्व में पकड़े गये आरोपियों एवं सिकलीगरों से पूछताछ में यह बात प्रकाश में
आई थी कि इंदौर के सीमावर्ती जिलों धार, बड़वानी, खरगौन, खण्डवा
देवास आदि जिलों के सिकलीगरों का संपर्क अन्य प्रदेशों से भी है जहां के तस्कर
इंदौर सभाग के जिलो के सिकलीगरों से अवैध हथियार की खरीद फरोख्त कर देश के विभिन्न
राज्यों में ऊँचे दामों में सप्लाय करते हैं। इन तस्करों के संबंध में सूचना संकलन
के दौरान सिकलीगरों तक पहुंचने के कुछ रास्तों की क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा रूट
मैपिंग की गई जिसमें यह ज्ञात किया कि तस्कर किन रास्तों से सिकलीगरों तक पहुंचते
हैं तथा अवैध हथियार लेकर किन रास्तों अथवा साधनों से अपने गंतव्य की ओर रवाना
होते हैं। इन सिकलीगरों पर निगारानी के दौरान यह ज्ञात हुआ कि ग्राम पसलूद जिला
बड़वानी का रहने वाला एक व्यक्ति रघु पिता बबलु कारोले उम्र 30
साल, बड़वानी के सिकलीगरों के डेरे से अवैध हथियारों की खेप लेकर, किसी
तस्कर को डिलीवरी देने के लिये इंदौर आ रहा है।
सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा
थाना कनाड़िया पुलिस के साथ सूचना को विकसित कर, संयुक्त
कार्यवाही करते हुए छोटा राजवाड़ा मोर्या गार्डन के पास से घेराबंदी कर आरोपी रघु
पिता बबलु कारोले को पकड़ा जिसकी मौके पर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 06
अवैध हथियार (कट्टे/पिस्टल) बरामद हुए। आरोपी के विरूद्ध थाना कनाड़िया में अपराध
क्र 587/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में
लिया। आरोपी रघु से की गई प्रांरभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी जिला बड़वानी,
धार,
जिला
तथा खरगोन के सिकलीगरों से काफी लंबे समय से संपर्क में है, जोकि सभी जिलों
के सिकलीगरों के डेरों में जाकर ऑर्डर पर बनाये गये अवैध हथियारों की तस्करी
ग्राहकों को जगह जगह जाकर करता है।
आरोपी
रघु कारोले सिकलीगरों द्वारा डिलीवरी करने के एवज में दिये जाने वाले कमीशन की
लालच में ग्राहक व सिकलीगर के बीच मध्यस्थ तौर पर अवैध हथियारों की खपत का काम
करता है। आरोपी ना सिर्फ म0प्र0 के जिलों बल्कि
अन्य राज्यों में भी डिलीवरी देने जाया करता है। आरोपी रघु कारोले को उसके हुलिये
के आधार पर अमूमन संदेह की निगाह से लोग नही देखते जिसका फायदा उठाकर वह आसानी से
बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों की सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते आ रहा
है। आरोपी थाना राजपुर जिला बड़वानी द्वारा पूर्व में पकड़ा जाकर, जेल
में निरूद्ध किया गया था।
आरोपी रघु पिता बबलु कारोले ने पूछताछ में
इंदौर के रहने वाले पवन पिता लक्ष्मीनारायण चौहान उम्र 32 साल निवासी 204
भूरी टेकरी इंदौर को बेचना बताया था जिसकी पतासाजी कर टीम ने पवन को भी गिरफ्तार
कर लिया जिसके कब्जे से एक 32 बोर की देशी पिस्टल बरामद हुई है।
आरोपी पवन पिता लक्ष्मीनारायण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 587/19
धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
विगत कुछ वर्षों में हुई आपराधिक वारदातों में
जानकारी सामने आई थी कि इन वारदातों मे ज्यादातर अवैध हथियारों की सप्लाई शहर की
सीमा से जुडे अन्य जिलों से की जाती रही है। इसी के मद्देनजर क्राइम ब्रांच इन्दौर
द्वारा अपने आसूचना संकलन के माध्यम से उपरोक्त दोनों बदमाशों को पकड़कर उनके कब्जे
से 07 अवैध हथियार बरामद करने में सफलता अर्जित की है। आरोपी रघु कारोले
अवैध हथियार, किस सिकलीगर से लाया था इस संबंध में पूछताछ की
जा रही है।
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