Wednesday, August 28, 2019

छात्रा को परेशान करने वाला मनचला, व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रॉच) की गिरफ्त में।


  
·        मनचला, पीड़ित युवती की बहन पर भी बनाता था बात कराने के लिये दबाव।
इंदौर- 28 अगस्त 2019-  इंदौर शहर में  महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
          फरियादी छात्रा रीना (परिवर्तित नाम) निवासी महू द्वारा लिखित शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें फरियादिया ने लेख किया था कि आरोपी *अरूण पिता विष्णु चौहान निवासी गली नंबर 02 वार्ड नंबर मनोहर किराना स्टोर के पास बलाई मोहल्ला शेरपुर थाना चंदन नगर* इंदौर उसे अश्लील मैसेज तथा अभद्र टिप्पणी कर परेशान कर रहा है। आरोपी आवेदिका को कॉल कर उसकी बहन से बात करने के लिये दबाव बना रहा है तथा आवेदिका के घर के बाहर आने जाने वाले परिचितों की रैकी करता हैं साथ ही आवेदिका के  रिश्तेदारों से उसके चरित्र को लेकर अश्लील बातें कर रहा है। आवेदिका ने आरोप पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियों से उसकी समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, जिसके चलते वह मानसिक रूप से अत्यंत परेशान हो चुकी है।
                                                      उपरोक्त प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए व्ही केयर फॉर की टीम द्वारा जांच में यह पाया गया कि आरोपी अरूण चौहान द्वारा आवेदिका को अश्लील मैसेज व कॉल कर परेशान करता है। व्ही केयर फॉर यू की टीम द्वारा उपरोक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में अनावेदक अरूण चौहान को पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना बडगौंदा पुलिस के सुपुर्द किया गया है जहां आरोपी के विरूद्ध थाना बढ़गौंदा में अपराध क्रमांक 289/19 धारा 354 (क) (घ), 506 भादवि के तहत कायम किया गया।
                 आरोपी अरूण पिता विष्णु चौहान ड्राइवरी का काम करता है जोकि आवेदिका को करीब 03 साल से जानता है। आरोपी ने बताया कि वह प्रेम संबंध बनाने के लिये आवेदिका का पीछा करता था तथा इसी उद्देशय से उसको अशलील कॉल व मैसेज करता था। आरोपी ने बताया कि युवती से संपंर्क ना हो पाने के कारण वह युवती की बहन से मिलने व मिलवाले के लिये दवाब बनाता था।




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