इन्दौर- 11 अगस्त 2019- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इन्दौर जोन इन्दौर व्दारा शहर में अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी करने वाले आरोपियों तथा तस्करों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिये मादक पदार्थाें के विरूद्ध अभियाल चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु इंदौर इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र द्वारा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों की पहचान सुनिश्चित कर, उनकी धरपकड़ हेतु पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये गये थे। पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री सूरज वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच के समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये।
उक्त निर्देशों के तारतम्य में पतासाजी तथा सूचना संकलन के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना कनाड़िया क्षेत्र में जेएमबी फार्महाउस के पास अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बेचने के लिए घूम रहा है जोकि कनाड़िया क्षेत्र के व्यापारियों तथा विद्यार्थियों के अलावा वहाँ के आपराधिक तत्वों को भी ब्रॉउन शुगर सप्लाय करता है। सूचना पर से थाना-कनाड़िया पुलिस के साथ क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये मौके पर से घेराबंदी कर, इमरान उर्फ़ मंजर पिता इशाक उम्र 30 वर्ष निवासी राजीवनगर बड़ला खजराना इंदौर को पतासाजी कर घेराबंदी कर पकड़ा जिसकी मौके पर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद हुई। आरोपी ने पूछताछ में अवैध तरीके से मादक पदार्थ खरीदकर नशे के आदी युवाओं तथा आपराधिक किस्म के लोगों को बेचना बताया।
आरोपी इमरान कक्षा पाँच तक पढा लिखा है तथा पेशे से मजदूरी करता है। आरोपी ने बताया कि वह अपने चचेरे भाई के साथ नशा करना सीख गया था उसके बाद लगातार 08 वर्ष से नशा कर रहा है आरोपी नशे की लत के चलते मजदूरी तथा मेहनत करकमानेखाने में असमर्थ हो गया था जिसके चलते नशे के लिए मादक पदार्थो की खरीदी हेतु रुपयों की आवश्यकता होने पर वह ब्राउन शुगर की खरीदी कर पूड़ियाँ बनाकर लोगों को तीन गुने दामों में बेचने लगा था । क्त दोनों
आरोपी का कृत्य धारा-8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से, पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना-कनाड़िया मे अपराध क्रमांक-399/19 धारा-8/21 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधीनियम 1985 के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया गया।
आरोपी किन-लोगो से मादकपदार्थ खरीदताे था तथा किन-किन लोगों को सप्लाय करता था इस संबंध मे पुलिस रिमांड लेकर विस्तृत पूछताछ की जायेगी तथा अन्य लोगों के नाम सामने आने पर उनके विरुध्द भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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