Thursday, July 11, 2019

· उद्योगपति (Industrialist) को फोन कर धमकी देने वाले आरोपी को, क्राईम ब्राँच इन्दौर ने किया मुंबई से गिरफ्तार।



·        अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय इंदौर झोन के मार्गदर्शन में की गई कार्यवाही।

·        कंपनी के करोड़ों रूपये के लेनदेन के सेटलमेण्ट के लिये उद्योगपति को धमका रहा था आरोपी।

·        मुबंई के गुंडे प्रथमेश परब के नाम का लोगो को डराने के लिये दुरूपयोग करता था आरोपी।

·        पूर्व मे भी कई बिल्डरों को फोन पर धमकाकर, मोटी रकम वसूल चुका है आरेापी।

·        आरोपी पर हत्या का प्रयास तथा चाकू बाजी जैसे कई गंभीर अपराध हैं मुंबई शहर में पंजीबध्द।

·        आरोपी बनना चाहता था मुंबई का  “ डान

·        वसूली का पैसा बार, डांस तथा क्लबों में गर्लफ्रेंडो एवं दोस्तों पर उड़ाता था आरोपी।

·        ट्रू कॉलर पर आरोपी का मोबाईल नम्बर भी प्रथमेश परब के नाम से ही दिखता था।


इंदौर- 11 जुलाई 2019-  अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री वरूण कपूर इंदौर झोन इंदौर को शिकायत प्राप्त हुई थी कि अज्ञात व्यक्ति लोगों को डरा धमका रहा है। इसी अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री वरूण कपूर के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र इंदौर (शहर) व्दारा क्राईम ब्रांच की टीम को शहर मे लोगों तथा व्यापारियों से अवैध वसूली व गुण्डा टैक्स की मांग करने के लिये डराने धमकाने वाले आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ करने के लिये निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश गोस्वामी के निर्देशन मे क्राईम ब्रांच की टीम का गठन कर थाना कनाड़िया क्षेत्र मे उद्योगपति श्री बाहेती को फोन पर धमकी देकर वसूली मांगने वाले आरोपी की धरपकड करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।

        घटना का विवरण इस प्रकार है कि थाना कनाड़िया मे कुछ दिन पूर्व उद्योगपति रमेश बाहेती निवासी काउंटी वाक टॉउनशिप झलारिया इन्दौर द्वारा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गयी थी कि 02 अलग अलग मोबाईल नम्बरों से एक अज्ञात व्यक्ति फोन कर उन्हें रोज धमकाता है तथा पैसों की मांग कर रहा हैं। उपरोक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में थाना कनाड़िया मे अपराध क्रमाँक 323/19 धारा 386, 419, 506, 507 भादवि का प्रकरण कायम किया गया था। उपरोक्त प्रकरण के अज्ञात आरोपी की पतारसी क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा की जा रही थी जिसके तारतम्य में सर्वप्रथम जिस मोबाईल नम्बर से फरियादी को धमकी भरे फोन आ रहे थे उसके संबंध में तस्दीक की गई  तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मोबाईल नंबर सूरज दुबे पिता समरसेन दुबे निवासी मिरकुट की चाल कल्याण वेस्ट मुंबई के नाम पर पंजीकृत है। मोबाईल नम्बर के धारक के बारे में जानकारी ज्ञात होने पर थाना कनाड़िया एवं क्राईम ब्रांच की संयुक्त टीम का गठन किया जाकर उसे पतासाजी हेतु मुंबई रवाना किया गया। टीम व्दारा मुंबई के कल्याण क्षेत्र में उक्त सिम धारक को तलाश कर अभिरक्षा में लिया गया जिसका मोबाईल फोन चेक करने पर उसके फोन में फरियादी का मोबाईल नम्बर मिला तथा फरियादी को आरोपी द्वारा वाट्सएप पर भेजे गये मैसेज भी मिले। आरोपी के मोबाईल को जप्त कर पूछताछ की गई जिसमें उसने अपना पूरा नाम पता - सूरज दुबे पिता समरसेन दुबे उम्र 21 साल निवासी गली नं 4 मकान नं 3 स्वानंद कालोनी कनकावती बिल्डींग के पास रामबाग कल्याण वेस्ट मुंबई का होना बताया। आरोपी सूरज दुबे को थाना कनाड़िया के अपराध क्रमाँक 323/19 धारा 386, 419, 506, 507 भादवि के प्रकरण में विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर, पुलिस टीम इंदौर लेकर आई। 

          आरोपी सूरज दुबे ने पूछताछ पर बताया कि वह कक्षा 12वीं तक पढा है तथा आवारागर्दी करता है। आरोपी के पिता प्राईवेट कार्य करते है तथा माँ गृहणि है। आरोपी को मुबंई के बार, डांस, क्लब आदि अय्याश जगहों पर जाकर शराब पीने तथा गर्लफ्रेंडों संग नाचने का शौक हैं इसलिये पैसों की आवष्यकता के चलते वह बड़े बड़े व्यापारियों को डरा धमकाकर अवैध वसूली/गुण्डा टैक्स से रूपये प्राप्त करता है। आरोपी कई लोगों के लेन देन के परस्पर विवाद का सैटलमेंट कराकर भी दलाली से रूपये कमाता है। आरोपी ने सबसे पहले थाना महात्मा गांधी फुले थाना क्षेत्र में एक कालेज विद्यार्थी आर्यन तडवी के सिर पर, पैसा ना देने पर बियर की बोटल मारकर फोड़ी थी जिस पर से उसके उपर धारा 324 भादवि का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद थाना महात्मा गांधी फूले क्षेत्र में ही कार्पोरेटर प्रमोद भोईर को पैसा ना लौटाने तथा सेटलमेंट करने की बात ना मानने पर, आरोपी ने पेट तथा पीठ पर चाकू मारा था जिस पर धारा 307 भादवि का प्रकरण दर्ज हुआ था। इसके बाद उसने एमएफसी थाना क्षेत्र मे डोंबीवली मे रहने वाले किरण पाटिल को भी पैसे के विवाद में चाकू मारा था इस प्रकरण में आरोपी पर धारा 326 भादवि का केस पंजीबध्द हुआ था। इसके अलावा आरोपी पर चेक बाउंस के कई प्रकरण पंजीबद्ध है।
  
           आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि उसने प्रथमेश परब के नाम का उपयोग कर मुबंई पुणें के कई व्यापारियों को डरा धमका कर लेन देन का सेटलमेण्ट कराया है तथा इस प्रकार से उसने लाखों रू कमाये हैं।

      आरोपी सूरज दुबे को प्रथमेश परब समझकर उससे व्यवहार बनाने के लिये मुंबईवासी बड़े बड़े व्यापारियों ने उसे लाखों रुपये दिये है। आरोपी ने बताया कि उसका संपर्क चिराग जोशी नामक बिल्डर से हुआ था। चिराग जोशी ने आरोपी से कहा कि इन्दौर की कंपनी STL के मालिक से उसे करोडो रुपये लेना है रूपये दिलाने के एवज में उसे भी मोटी रकम मिलेगी। रूपयों की लालच में आरोपी सूरज दुबे ने एसटीएल कंपनी के मालिक प्रशान्त अग्रवाल को कॉल किया तो उन्होंनें बताया कि वह कंपनी उन्होंनें वर्ष 2010 में खरीदी है तथा जिस पैमेंट के लेनदेन की वह बात कर रहा है वह वर्ष 2007 -08 का है तत्समय कंपनी का मालिकाना हक उद्योगपति रमेश बाहेती का था इसलिये उस समय के शेष लेन देन की राषि का भुगतान वही करेंगें। आरोपी ने रमेश बाहेती का नंबर ज्ञात कर उन्हें फोन करना शुरू कर दिया। उसने रमेश बाहेती को भी फोन लगाकर स्वयं को प्रथमेश परब बताया तथा पैमेंट सेटल करने की बात कही। डाक्टर बाहेती ने जब फोन काट दिया, तो उसने वाट्सएप मैसेज में तथा वाईस मैसेज भेजकर डराया धमकाया कि अगर पैमेंट सेटल नहीं करोगें तो अंजाम ठीक नहीं होगा।
             आरोपी ने पूछताछ मे बताया कि वह प्रथमेश परब के नाम का इस्तेमाल इसलिये करता था ताकि लोग डर के कारण उसे पैसा दे दें क्योंकि प्रथमेंश मुंबई का नामी गिरामी गुंडा है। आरोपी ने बताया कि वह इस प्रकार लोगों को डरा धमकाकर अब तक लाखों रुपये कमा चुका है।
             उपरोक्त आरोपी को पकडने मे क्राईम ब्राँच एवं थाना कनाडिया की संयुक्त टीम को सफलता हासिल हुयी है। आरोपी द्वारा स्वयं की पहचान छुपाकर अन्य व्यक्ति  प्रथमेश परब के नाम का उपयोग करने पर मामले मे धारा 419 भादवि तथा वसूली करने के लिये डराने के कारण मामले मे धारा 386 भादवि का इजाफा किया गया है। आरोपी का पुलिस रिमांड प्राप्त कर अन्य लोगो की संलिप्तता के संबंध मे जानकारी ली जायेगी तथा उनके विरुध्द तथ्य सामने आने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।




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