Saturday, June 22, 2019

· अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करने वाला 01 आरोपी, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में। · आरोपी के कब्जे से लगभग 02 किलो अवैध गाँजा हुआ बरामद। · खरगौन निवासी तस्कर, इंदौर आता था मंहगे दामों में गांजा बेचने।



इन्दौर- 22 जून 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र व्दारा शहर में अवैध मादक पदाथोर्ं की तस्करी व खरीदी-ब्रिकी करने वाले आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड़ किये जाने हेतु इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये ।
               इसी अनुक्रम में अवैध मादक पदाथोर्ं के विरूद्ध जारीकार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कनाड़िया वायपास के रोड पर गांजा बेचने के लिये ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना कनाड़िया पुलिसके साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये बायपास रोड पर पेट्रोलिंग कर एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में थैला लेकर खड़े हुये पाया जिसकी संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा मौके पर तलाशी ली गई तो थैले में हरे रंग का तीव्र गंध वाला पदार्थ रखा मिला  जिसका परीक्षण किया गया तो उक्त पदार्थ गांजा होना पाया गया। आरोपी के कब्जे से मौके से लगभग 2 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विशाल पिता नरेन्द्र सिंह सोलंकी, उम्र 25 साल निवासी - रेल्वे कालोनी सनावद जिला खरगोन का होना बताया। जिससे गांजे के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी विशाल ने बताया कि वह रेल्वे कालोनी सनावद जिला खरगोन का रहने वाला है। वह पेशे से मजदूरी करता है किंतु विगत एक माह से वह पैसों की लालच में अवैध रूप से इंदौर आकर गांजा बेच रहा था जोकि वायपास रोड के आसपास गांजे कीपुड़िया बनाकर नशा करने वाले ग्राहकों को बेचता था।
आरोपी का कृत्य धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने पर आरोपी के विरुध्द थाना-कनाड़िया मे अपराध क्रमांक - 303/19 धारा-8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अतंर्गत पंजीबध्द किया गया ।आरोपी अन्य किन लोगो से माल लिया करता था तथा किन-किन को माल सप्लाय किया करता था इस संबंध मे पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जायेगी तथा अन्य लोगो के नाम सामने पर उनके विरुध्द वैधानिक कार्वयाही की जावेगी ।




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