इन्दौर-दिनांक 09 जनवरी 2019- पुलिस थाना बाणगंगा पर दिनांक 26.10.17 को फरियादी मनोहर पिता बापुराव जी रावत उम्र 56 साल निवासी 39/2 किंग्स अपार्टमेंट फ्लेट न 204 नंदानगर इन्दौर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमें बताया कि मै सुबह 5.20 बजें घर से निकला और पैदल चलकर पाटनीपुरा चौराहें पर पहुंचकर सरवटे बस स्टेंड पर जानें हेतू 5 मिनिट मैजिक का इंतजार किया तभी आस्था टाकिज की और से आकर चाय के ठेले पर रूककर उसनें मुझ से पुछा कि कहां जाना है तो मैने बोलाकि सरवटे बस स्टेंड जाना है तो वह बोला 60 रूपयें लगेगा तो मैने कहा कि डेली वाला हुं 20 रूपयें दुंगा तो उसनें कहा ठीक है बैठ जाओं। आटों वाले के साथ एक लडका और भी था फिर वह मुझे पाटनीपुरा से होकर मालवामिल व राजकुमार ब्रिज की तरफ जानें लगा तो मैने कहा कि इस तरफ क्यो जा रहे हो हाईकोर्ट की और से चलो तो वह बोला इधर से शॉर्टकट पडता है। फिर उसनें तेजी से ऑटो चलाया और पोलोग्राउंड की तरफ रेल्वे ब्रिज के अदंर ले जाकर आटो रोका और दोनो ने चाकू निकालकर बोले जो भी तुम्हारे पास है निकाल दो मेरे द्वारा मना करनें पर मुझे धक्का देकर आटो से बाहर कर चाकू से हमला कर दिया। आटो वाले के साथी नें बायें जांग पर चाकू मारा और आटो वालें ने दाहिने हाथ पर चाकु मारा जिससें मेरे शरीर पर चाकू के घाव हो गये। जिसके बाद दोनों ने मेरा काले रंग का बेग जिसमें 4500/ रूपयें नगदी, वेधनाथ कंपनी के कागजात व मेरा एमआई कंपनी का मोबाईल जिसमें मेरी सीम लगी हुई थी छीनकर कर भाग गयें। आटो चलानें वालें का कद सामान्य गठीला बदन रंग सांवला व उसके साथी दुबला छोटा सांवला था। दोनो की उम्र लगभग 20/25 वर्षथी दोनो ने कालें रंग के जैकेट पहन रखें थे। उक्त सूचना पर पुलिस थाना बाणगंगा पर अपराध क्र 963/17 धारा 394 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था।
पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु,अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी व अति पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-3 श्री डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी के द्वारा थाना प्रभारी बाणगंगा व उनकी टीम को आरोपियों की पतारसी हेतु लगाया गया।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही करतें हुयें पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। इसी दौरान आज दिनांक 09.01.19 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी सौरभ पिता विजय सिंह राजपुत उम्र 19 साल निवासी विजय नगर इन्दौर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सौरभ से पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त आटो रिक्शा नबंर एमपी 09/ आर 9465 व लूटा गया बैग व एमआई नोट-4 मोबाईल जप्त किया गया है। प्रकरण के एक अन्य आरोपी रितेश उर्फ राजू पिता शकंरमराठा उम्र 19 साल निवासी स्कीम न 78 विजय नगर इन्दौर की मृत्यु दिनांक 18.03.18 को हो गई।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणगंगा श्री इंद्रामणि पटेल, उनि आलोक मिठास, सउनि दिनेश त्रिपाठी, आर राजकुमार की सराहनीय भूमिका रही।
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