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इंदौर-31
जनवरी 2019- शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा
छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा
ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों
पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी
मिश्र द्वारा, इंदौर
पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक
(मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू
(अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में
योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित
दिशा निर्देश दिये गये है।
व्ही केयर फॉर यू कार्यालय जिला इंदौर में थाना
हीरानगर क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका रागिनी (परिवर्तित नाम) उम्र 21
वर्ष निवासी श्याम नगर इंदौर द्वारा लिखित आरोप पत्र के माध्यम से शिकायत की गई थी
कि, आवेदिका के एक परिचित युवक हर्ष वर्मा द्वारा
आवेदिका के मोबाईल नंबर व फोटो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में यह लिखते हुये वायरल
किया गया कि वह एक कॉल गर्ल है तथा भोपाल की रहने वाली है जो कि इंदौर में रहकर
काम कर रही है। आवेदिका को कॉलगर्ल बताकर उसका मोबाईल नम्बर वायरल होने से उसके
पास अनवरत् नये नये नम्बरों से फोन कॉल आ रहे थे जो कि युवती से अनर्गल व अश्लील बातें
कर रहे थे।
उपरोक्त शिकायत पत्र को गंभीरता से
संज्ञान में लेकर वी केयर फॉर यू की टीम द्वारा जांच की गई, जांच
के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका तथा आरोपी हर्ष वर्मा दोनों एक शेयर
बाजार में पैसा निवेश कराने वाली कंपनी में ग्राहकों के एडवाईजऱ के रूप में काम
करते थे, जिसके चलते दोनों के मध्य परस्पर
बातचीत होती रहती थी। आवेदकिा द्वारा किसी अन्य निजी फर्म को ज्वाईन करने के बाद, आरोपी
हर्ष भी कंपनी बदलकर अन्यत्र कहीं नौकरी करने का इच्छुक था जिसके परिपेक्ष्य में
उसकी आवेदिका से बात हुई थी, फलस्वरूप आवेदिका ने किसी कंपनी में
पदो की रिक्तियां होने पर आरोपी की नौकरी लगवाने की बात कही थी, परन्तु
किन्हीं अनियमितताओं के चलते आवेदिका ने आरोपी को जॉब दिलवाने से इंकार कर दिया।
इसी बात से नाराज़ अनावेदक द्वारा बार बार आवेदिका को कॉल व मैसेज कर परेशान किया
जाने लगा जिसका विरोध करने पर आरोपी ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुये आवेदिका से
बहस की, तथा समझाईश के बाद भी आरोपी नही माना
और उसने अपनी भड़ास निकालते हुये स्वयं के वाट्सएप नंबर से आवेदिका के मोबाईल नंबर
वफोटो उसको कॉलगर्ल बताते हुये, अपने दोस्तों के वाट्सएप ग्रुप मे
वायरल कर दिये। आरोपी द्वारा आवेदिका का मोबाईल नंबर वायरल किये जाने पर आवेदिका
को अलग अलग नंबरो से लगातार कॉल आ रहे थे जोकि आवेदिका से अश्लील वार्तालाप कर रहे
थे।
फरियादिया की शिकायत पर टीम व्ही केयर
फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका के नंबर वाट्सएप
ग्रुप मे फैलाने तथा आवेदिका के चरित्र को लेकर अश्लील टिप्पणियां करने के
परिपेक्ष्य में अनावेदक हर्ष पिता ओमप्रकाश वर्मा उम्र 26 साल
निवासी नेहरू कालोनी सीहोर हाल निवासी - मकान नंबर 409, चौथी
मंजिल संजना पार्क रंगवासा चौराहा राऊ जिला इंदौर को पतासाजी कर पकड़ा गया जिसे
अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना हीरानगर पुलिस के सुपुर्द किया गया।
आरोपी हर्ष ने पूछताछ में बताया कि वह
स्नातक पास है तथा वर्तमान में प्राईवेट एडवाईज़री कंपनी मे कार्यरत् है। उसने
बताया कि, उसकी आवेदिका से अच्छे पैकेज पर नौकरी
लगवाने के लिए अक्सर बातचीत होती थी किंतु नौकरी ना दिलवाने की बात पर बहस होने के
कारण उसने आवेदिका के नंबर ग्रुप मे फैलाए दिये थे।
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