इन्दौर-दिनांक
14 दिसम्बर 2018- पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने व
तथा पूर्व में चोरी गये वाहनों की पतारसी कर बरामदगी तथा संलिप्त आरोपियों की
धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य
में पुलिस अधीक्षक
(मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की एक टीम का गठन
किया जाकर उसको इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये
गए।
क्राईम ब्रांच
की टीम द्वारा इंदौर में हो रही वाहन चोरी के प्रकरणो में पतारसी कर आरोपियों को
पकड़कर चोरी गये वाहनों की बरामदगी हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था, इसी
दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजादनगर क्षेत्र के शांतिनगर ईलाके में
रहने वाले राजकुमार नामक मैकेनिक के पास चोरी की गाड़ी है। मुखबिर से प्राप्त सूचना
के आधार पर तस्दीक करते हुये संदिग्ध व्यक्ति राजकुमार पिता नारायण सोनकर उम्र 37
निवासी ए-68, इन्दिरा एकता नगर, थाना आजादनगर,
को
पकड़ा गया जिसके पास वाहन क्रमांक MP09/QJ9391
तथा इंजननंबर HA11EJE4K12835 पर
पंजीकृत होण्डा शाईन दो पहिया गाड़ी मिली। संदेही व्यक्ति राजकुमार सेउसके पास दो
पहिया वाहन क्रमांक MP09/QJ9391 के विधिक
दस्तावेंजों जैसे रजिस्ट्रेशन, आदि की मांग की गई तो आरोपी ने उपरोक्त
वाहन के दस्तावेज ना होना बताते हुये खुलासा किया कि उसने वह दो पहियावाहन 04
हजार रूपये मात्र में किसी रघुराम अंजना पिता बाबूलाल निवासी चौहान नगर, पिपल्याहाना,
रिंगरोड,
इन्दौर
नामक व्यक्ति से खरीदा है जिसके संबंध में दस्तावेज प्रपत्र आदि तैयार नहीं होना
बताया। आरोपी
राजकुमार के कथनों के अनुसार संदेही रघुराम का नाम सामने आने पर पुलिस टीम द्वारा
उसकी पतासाजी के प्रयत्न किये गये जिसे क्राईम ब्रांच की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद
धरदबोचा। आरोपी
रघुराम से उपरोक्त दो पहिया वाहन उसके पास कहां से आया व उसने आरोपी राजकुमार को
कैसे बेचा आदि तथ्यों के संबंध में पूछताछ की गई तो विदित हुआ कि उक्त वाहन आरोपी
रघुराम के घर के पास खड़ाहुआ थाजिस पर वो 4-5 दिन तक नजर रखे
रहा। आरोपी रघुराम ने बताया कि गाड़ी लावारिस स्थिति जैसी प्रतीत होने पर उसने
रूपयों की जरूरत के चलते वह वाहन राजकुमार मैकेनिक को 4000 रूपये में बेच
दिया था। वाहन की तस्दीक करने पर वह वाहन थाना तुकोगंज के अपराध क्रमांक 511/6
धारा 379 भादवि के प्रकरण में चोरी होना पाया गया अतः वाहन चोरी के जुर्म में
उक्त दोनों राजकुमार, व आरोपी रघुराम को पकड़कर अग्रिम वैधानिक
कार्यवाही हेतु थाना तुकोगंज पुलिस के सुपुर्द किया गया जिनसे अन्य चोरी की वारदातों
के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
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