इन्दौर-दिनांक 29
दिसम्बर 2018- पुलिस थाना खुडैल
क्षेत्रांतर्गत दिनांक 24.10.18 को ट्रिचिंग ग्राउंड इन्दौर नेमावर रोड देवगुराडिया पर अज्ञात
व्यक्ति का शव मिलनें की सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर पुलिस थाना खुडैल पर मर्ग
क्र 79/18 धारा 174 जाफौ का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। अज्ञात
व्यक्ति के शव का पीएम करवानें पर पीएम रिपोर्ट में उसें आई चोटो के कारण मृत्यु
होना पाया गया।
उक्त घटना की गम्भीरता को देखतें हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर
शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा उक्त घटना का पर्दाफाश कर आरोपियों की
गिरफ्तारी के निर्देश दियें गयें। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक
पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में अति पुलिस अधीक्षक देहात श्री
नागेंद्र सिंह के द्वारा एसडीओपी खुडैल श्री अजय वायपेयी के नेतृत्व में पुलिस टीम
का गठन कर कार्यवाही के लिए लगाया गया।
पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल पर मिलें
साक्ष्यों का अवलोकन करनें व साक्षियों से पूछताछ करनें पर मृतक के परिवारजनों के
द्वारा बताया कि मृतक दिनेश,
दिनांक 24.10.18 को सफी सेठ का ट्रेक्टर चलानें के लिए घर से गया था तथा दिनांक 25.10.18 को समय करीब 10.30
बजें, दिनेश की मृत्यु की सूचना मो सफी
द्वारा फोन पर देना बताया। पुलिस टीम द्वारा मो सफी से पूछताछ करनें पर उसनें
बताया कि मृतक दिनेश को दिनांक 24.10.18
को कचरें का ट्रेक्टर खाली करनें के
लिए ट्रिचिंग ग्राउंड में भेज था तथा बताया कि रात्री 08.00 बजें न्युज पेपर
में दिनेश की मौत की सूचना मिली। पुलिस टीम द्वारा ट्रिचिंग ग्राउंड के सुपरवाईजर
अमरसिंह से पूछताछ करनें पर बताया कि ट्रिचिंग ग्राउंड के अन्दर पेड के नीचें पडी
लाश की सूचना शाम 05.30 बजें ट्रिचिंग ग्राउंड कें कम्पोंस्ट प्लांट के प्रभारी प्रतीक
चतुर्वेदी व भरतसिंह चौहान को देना बताया।
पुलिस टीम को मो सफी के कथनों पर
संदेह होनें पर दोबारा पूछताछ करनें पर उसनें बताया कि मृतक दिनेश दिनांक 24.10.18 को हमेशा की तरह
ट्रेक्टर में कचरा भरकर ट्रिचिंग ग्राउंड में डालनें गया तथा ट्रेक्टर फस जानें पर
पोकलेन कें हेल्पर महेश चौहान द्वारा दिनेश से निकालनें के बाद 200 रूपयें मांगनें पर
मृतक दिनेश द्वारा नही दिये जानें की बात पर विवाद होनें पर गुस्सें मे आकर महेश
चौहान द्वारा पोकलेन मशीन का पुठ्ठा मार देने से आई चोटों से दिनेश की मौकें पर
मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी उन्हें होने पर भी पुलिस को न देकर साक्ष्य को
छिपाया गया। पुलिस टीम द्वारा बारीकी से जांच करते हुए, अज्ञात हत्याकांड
का पर्दाफाश कर प्रकरण के आरोपी 1.
महेश पिता गिरधारी चौहान निवासी
करोदिया थाना चोटा थाना धरमपुरी जिला धार हाल मुकाम मयुर नगर इन्दौर को व पुलिस को
गुमराह करनें व साक्ष्य छुपानें पर आरोपी 2. कालू उर्फ अमरसिंह 3.भारत सिंह चौहान 4. प्रतीक चतुर्वेदी 5. मो सफी के विरूद्ध
अपराध क्र 530/18 धारा 304, 201, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर, चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
है। पांचवा आरोपी भारत सिंह चौहान फरार है, जिसकी तलाश की जा
रही है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों
के मार्गदर्शन में परि. थाना प्रभारी सुश्री निवेदिता नायडू (IPS), उनि आर एस पाल, प्रआर 2014 दयाराम परते की
सराहनीय भूमिका रही।
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