इन्दौर-
23 नवबंर 2018- आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर,
पुलिस
उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा शहर में अवैध
हथियार रखनें वालें आरोपियों की धरपकड करनें के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश
के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पुर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी व अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक (पूर्व) जोन-3 श्री प्रशान्त चौबे के मार्गदर्शन नगर पुलिस
अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी के निर्देशन में पुलिस थाना हीरानगर द्वारा
अवैध शस्त्र लायसेंस व रायफल जप्त करनें में सफलता प्राप्त की है।
उक्त
निर्देश पर कार्यवाही के दौरान पुलिस थाना हीरानगर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई
कि एक व्यक्ति उग्रसेन सिंह सुखलिया क्षेत्र में नागालैण्ड द्वारा जारी शस्त्र
लायसेंस प्राप्त कर अपने घर पर रखे हुए है, तथा जिसने उक्त
लायसेंस व हथियार थाना में जमा नही कराया है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा
बताये व्यक्ति के निवास स्थान ए.एच.डी. 16 सुखलिया पर उग्रसेन सिंह पिता स्व.
तेजबहादुर सिंह नि. ए.एच.डी. 16 सुखलिया के घर में नागालैण्ड से जारी
शस्त्र लायसेंस व 315 बोररायफल मिली जिसे उसके भतीजे शुभम सिंह
द्वारा पेश की गई । आरोपी द्वारा आर्म्स लायसेंस नियम 2016 के नियम 17 का
उल्लंघन किया जिसके अनुसार किसी भी लायसेंसी के द्वारा यदि लायसेंस जारीकर्ता
अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर 6 माह से अधिक अवधि से स्थाई अथवा
अस्थाई तोर पर कही अन्यत्र निवासरत होने पर उसे संबंधित नवीन स्थान के लायसेंस
जारीकर्ता अधिकारी के समक्ष आर्म्स एवं लायसेंस बुक प्रस्तुत करते हुए अभ्यावेदन
देना चाहिये। जिस पर की संबंधित अधिकारी नवीन प्रक्रिया कर सके, किन्तु
लायसेंसी उग्रसेन द्वारा ऐसा नही किया गया जो आर्म्स एक्ट की धारा 30 के
तहत दण्डनीय संज्ञेय अपराध घटित किया है। जिस पर से थाना हीरानगर पर अप.क्र. 668/18
धारा 30 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा शस्त्र
लायसेंस व 315 बोर रायफल को जप्त किया गया है।
उक्त
कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हीरानगर श्री
राजीव सिंह भदौरिया, सउनि आर.के. त्रिपाठी ,प्र.आर. 330
रणजीत
परमार, प्र.आर. 2153 लक्ष्मण. आर. 2036 महेन्द्रसिह,
आर.
3315 इमरत यादव, आर. 1948 अजीत यादव,
की
सराहनीय भूमिका रही।
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