इन्दौर-दिनांक
20 सितंबर 2018-इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों
तथा महिलाओं को परेशान करने व छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक व त्वरित कार्यवाही
कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत
कार्यवाही कर, महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु
पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा, इंदौर
पुलिस को निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री
सिध्दार्थ बहुगुणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झोन-2 पश्चिम श्री
मनीष खत्री के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना
गांधी नगर द्वारा एक नाबालिक को शादी का झांसा देकर, उसके साथ
दुष्कर्म करने वाले आरोपी व उसका साथ देने वाले माता-पिता को गिरफ्तार किया गया
है।
इस
दिशा में की जा रही कार्यवाही के दौरान थाना गांधी नगर क्षैत्र में कल दिनांक 19.09.18 को पीडिता ने
रिपोर्ट किया कि शुभम ने मेरे से शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले गया व
मेरेसाथ शारीरिक संबंध बनाये तथा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और मेरा
गर्भपात भी कराया था। पीडिता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना गांधी
नगर इन्दौर पर अपराध क्रमांक 271/18 धारा 363,366,376 (2)एन,
376(2), 323,506, 342,313,34 भादवि एवं 3/4 पोस्को एक्ट का
पंजीबध्द किया गया। उक्त घटना पर नगर पुलिस अधीक्षक गाँधी नगर श्री अखिलेश रेनवाल
के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गाँधी नगर नीता देअरवाल व्दारा तत्काल टीम का गठन
कर आरोपी की धरपकड़ करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से लगया गया। टीम द्वारा पतासाजी
करते हुए प्रकरण के आरोपी शुभम पिता प्रकाश मानकर तथा उसका साथ देने वाले आरोपी के
पिता प्रकाश मानकर तथा आरोपी की मां ताराबाई निवासी आईडीए मल्टी गाँधीनगर को
प्रकरण पंजीबध्द करने के चन्द घण्टों में गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा
आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के
मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गांधी नगर नीता देअरवाल, सउनि. जोगेश
कुमार, आर. विजय, आर. शिव, आर. इन्दर की
सराहनीय भूमिका रही ।
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