Sunday, August 19, 2018

· राहगीरों से मोबाइल लूटने व लोगों के साथ ठगी करने वाली गैंग का मुखय आरोपी, पुलिस थाना खजराना की गिरफ्त में। · सुनसान इलाके में साथियों के साथ रैकी कर देते थे, लूट व ठगी की घटनाओं को अंजाम। · आरोपी से 05 लाख 10 हज़ार रुपये कीमत के 40 मोबाइल जप्त। · आरोपी के अन्य साथी है फरार, जिनकी गिरफ्तारी पर अन्य कई वारदातों के खुलासा होने की संभावना।




दिनांक 19 अगस्त 2018- शहर में चोरी/नकबजनी व मोबाइल लूट आदि की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु, इन अपराधों में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी कर, कड़ी व प्रभावी कार्यवाही करने के लिये, उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के तारतम में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-2 श्री शैलेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में, नगर पुलिस अधीक्षक खजराना श्री सुरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना खजराना द्वारा मोबाइल लूट व ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग के मुखय आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
पुलिस थाना खजराना की टीम को दिनांक 18.08.18 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नई सड़क तिराहा पर एक व्यक्ति महंगे मोबाइल सस्ते दामों पर बेचने का प्रयास कर रहा है तथा उक्त मोबाइल चोरी व लूट आदि के होने की संभावना है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया, तो नई सड़क तिराहा पर पुलिस को पहुंचते देख एक संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम साजिद पिता बाबू खां अंसारी उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम बहरामपुर खास तहसील मेरठ थाना जानी जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी तंजीम नगर खजराना इंदौर का रहना बताया। पुलिस द्वारा उसकी तलाशी लेते एक विवो कंपनी का मोबाइल काले कलर का तथा एक एमआई कंपनी का गोल्डन रंग का मोबाइल मिला, जिनके संबंध में सखती से पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि उक्त दोनों मोबाइल उसके द्वारा अपने साथियों के साथ क्रमशः आईडीए मल्टी स्कीम नंबर 134 तथा महालक्ष्मी नगर रोड इन्दौर से लोगों के साथ रैकी कर लूटे हैं। जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर, पुलिस थाना खजराना पर दिनांक 16.8.18 को फरियादी अक्षय पिता सुनील खजौडे निवासीभागीरथपुरा द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट की थी कि वह दिनांक 11.08.18 को उसके घर से सौम्या व्हीकल जा रहा था, तभी रास्ते में स्कीम नंबर 134 आईडीए मल्टी के पास दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और उसमें से एक व्यक्ति बोला कि मुझे मोबाइल बेचना है, मेरे द्वारा मना करने पर दूसरे ने चमकाते हुए चाकू निकाल लिया और बोला कि सामान निकाल और मेरा मोबाइल छीनकर जेब में रख लिया, जब मैंने मोबाइल मांगा तो चलते-चलते एक काले रंग का कवर दिया जिसमें चेन लगी थी, जब मैने चेन खोलकर देखी तो उसमें मोबाइल नुमा कांच का टुकड़ा रखा था। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना खजराना पर अपराध क्रमांक 736/18 धारा 392 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसी प्रकार दिनांक 17.8.18 को फरियादी रोहित पिता चंदर सिंह सूर्यवंशी निवासी शक्कर खेड़ी लसूडिया इंदौर द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट की थी कि, दिनांक 6.08.18 को वह प्रातः साईकिल से कॉलेज जा रहा था, तो रास्ते में साईं कृपा टर्निंग पर मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आए तथा एयरपोर्ट जाने का बोल कर अर्जेंट कॉल करने हेतु मुझसे मोबाइल मांगा, मेरा मोबाइल विवो मेरी शर्ट की जेब में रखा था, जिसेमोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति ने मेरी जेब से जबरदस्ती निकाला और मोटरसाइकिल से भाग गए। उक्त पर से अपराध क्रमांक 739/18 धारा 392 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी से उक्त अपराधों के संबंध में सखती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि  वह उसके साथियों अफजल, सोनू, जावेद तथा रईस के साथ मिलकर इंदौर शहर व अन्य स्थानों पर मोटर साइकिल पर बैठकर राह चलते लोगों से मोबाइल छीनते हैं तथा अन्य साथीगण रैकी कर मौके के आसपास, मोबाइल छीनने वाले साथियों की मदद करने के लिए आस-पास रहते हैं। ये लोग राह चलते साइकिल सवारों के साथ भी लूट की वारदात को सूने स्थानों पर अपने साथियों के साथ रैकी कर व उनकी मदद से अंजाम देते हैं। साथ ही ये आरोपीगण, मोबाइल के कवर में एक मोबाइलनुमा कांच रखकर भी लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम देते है। 

आरोपी साजिद से पूछताछ पर थाना खजराना के दोनों प्रकरणों में लूटे गए 02 मोबाइल जप्त किए गए हैं तथा आरोपी से अन्य कई वारदातों के विभिन्न कंपनियों के कुल 38 मोबाइल कुल 'कीमती लगभग 5 लाख 10 हज़ार रुपये के  सि. सि. क्र.04/18 धारा41(1) 102 जा. फ़ौ 392 भादवि में विधिवत जप्त किये गए है। उक्त मोबाइल आरोपी व उसके साथियों द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न थानों क्षेत्र के अंतर्गत लूटे गए हैं, जिसके संबंध में थाना सराफा पर अपराध क्रमांक 103/18 धारा 420 भादवि व थाना राजेंद्र नगर इंदौर पर अपराध क्रमांक 487/18 धारा 379 भादवि के प्रकरण पंजीबद्ध है, इसके अलावा शहर के अन्य थानों पर भी उक्त संबंध में दर्ज रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त की जा रही है।
पुलिस द्वारा आरोपी साजिद के अन्य फरार साथियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, जिनके मिलने पर अन्य लूट व ठगी के और भी प्रकरणों के खुलासा होने की संभावना है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खजराना प्रीतम सिंह ठाकुर व उनकी टीम के उनि शिवकुमार मिश्रा, आर. 3530 पंकज, आर. 3087 प्रवीण सिंह, आर. 3486 अमित तिवारी की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।



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