Monday, July 30, 2018

फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर भोजपुरी अभिनेत्री को बदनाम करने वाला आरोपी क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में।



v खुद को महिला बता कर करना चाहता था फेसबुक पर दोस्ती।
v कई दिनों से अभिनेत्री को अश्लील मैसेज भेज कर कर रहा था प्रताड़ित।

इन्दौर-दिनांक 30 जुलाई 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा सोशल मिडिया/फेसबुक पर फर्जी आई.डी. बना कर महिलाओ को बदनाम करने की घटनाओ को रोकनें व इनमें लिप्त आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) श्री अमरेन्द्रसिंह द्वारा क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम को सोशल मिडिया पर नजर रखी जाकर इनमें घटित होने वालें अपराधों को रोंकनें के लिए समुचित दिशा निर्देश दियें गयें।
       थाना अपराध शाखा पर आवेदिका ने लिखित शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमे बताया कि वह भोजपुरी अभिनेत्री है व मुम्बई में काम करती है एवं मूल रूप से लिम्बोदी खण्डवा रोड़ इन्दौर की निवासी है जो कि अकेली रहती है। आवेदिका को कई दिनो से किसी राधिका जैन नामक फेसबुक प्रोफाईल से दोस्ती करने के लिये मैसेज आ रहे थे जिस पर उसके द्वारा मना करने पर आरोपी द्वारा उसको अश्लील मैसेज करने लगा व पैसे देकर अवधानिक कार्य करने के लिये होटल मे आने हेतु बार बार दबाव बनाने लगा।
       जिस पर कार्यवाही करते हुए क्राईम ब्रांच इन्दौर की सायबर सेल पुलिस टीम द्वारा फेसबुक कम्पनी से संम्पर्क कर फर्जी फेसबुक प्रोफाईल राधिका जैन को संचालित करने वाले व्यक्ति कि जानकारी प्राप्त की गई, प्राप्त जानकारी का विशलेषण करने पर पाया की उक्त आईडी रवि जोशी निवासी ट्रेजर टाउनशिप ट्रेजर विहार गडबडी पुल इन्दौर की है, जिसकें द्वारा उक्त कृत्य किया जा रहा है। जिससे पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त कृत्य उसके द्वारा किया गया है क्योकि उसे इस बात कि जानकारी थी की महिला अकेले निवास करती है और उसे झांसे में लेना आसान होगा। आरोपी ने महिला के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त कर योजनाबद्ध तरीके से महिला से दोस्ती करने के बाद महिला के साथ अवैध संबंध बनाने कि नीयत से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। आरोपी रवि जोशी के विरूद्ध थाना तेजाजी नगर में अप. क्रं. 280/18 धारा 67 आईटी एक्ट का कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।



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