इन्दौर-
दिनांक 12 जून 2018- पुलिस थाना सांवेर पर दिनांक 08.06.2018 को
फरियादी हुसैन खा पिता चांद खा उम्र 62 साल निवासी सांवेर ने थाने पर आकर
बताया कि करीब 11.40 बजे खालिद उर्फ पिल्लू पिता हुसैन खा उम्र 30
साल निवासी सांवेर को राव के मकान के सामने इंदौर रोड सांवेर पर गोली लगने से घायल
पडा था जिसकी सूचना उसने मुझे दी थी। आशीफ व 108 के द्वारा उसे
सीएचसी सांवेर मे उपचार हेतु लाया गया जहा उसके दाहिने और गोली कि चोट होने से
तत्काल एमवायएच के लिए रेफर कर भेजा गया था। तथा घायल के पिता हुसैन खा के द्वारा
आरोपी इब्राहिम पिता अजीज, नबाब पिता अजीज, अमीन पिता अजीज,
गोलू
पिता अय्यूब खा, सईद पिता हुसैन खा निवासी सांवेर के विरुद्ध
रिपोर्ट करने पर पुलिस थाना सांवेर पर धारा 307,147,148, भादवि का अपराध
पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस उप
महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा मामलें की जांच कर
आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दियेगये। जिसके तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक पश्चिम
श्री विवेक सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र महू श्री नागेन्द्र
सिंह के मार्ग दर्शन मे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सांवेर श्री बी.पी वर्मा के
द्वारा थाना प्रभारी सांवेर श्री एम.पी. वर्मा के निर्देशन मे पुलिस टीम का गठन कर
कार्यवाही के लिए लगाया।
विवेचना
के दौरान पाया गया कि फरियादी हुसैन खां द्वारा प्रथम दृष्टया 5
लोगो को आरोपी बताया गया जबकि घायल खालीद उर्फ पिल्लू द्वारा अपने मरणासन्न कथन मे
2 लोगो के नाम बताये गये साथ ही विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण
करने पर वहा पर कोई भौतिक साक्ष्य नही पाये गये साथ ही आस-पास देखने वालो ने भी
वहा घटना घटित होना नही बताया जिससे घटना संदिग्ध प्रतित हो रही थी। आरोपी
इब्राहिम आदि के मध्य फरियादी हुसैन खा का जमीनी विवाद चल रहा था तहसील कार्यालय
द्वारा सीमांकन करने पर आरोपीगणो कि जमीन पर फरियादी हुसैन खां का 20'250 का
कुल 5000 वर्ग फीट पर कब्जा पाया गया जमीन ना देने के उद्देश्य से फरियादी के
पुत्र खालीद उर्फ पिल्लु द्वारा अपने साथी गजेन्द्र व इरफान बैग के साथ घटना के
पूर्व 2 दिन से लगातार अपराधिक षढयंत्र रच कर घटना कोदिनांक 08.06.2018 को
समद्धि कॉलोनी सावेर निर्माणधीन जो सून-सान स्थान है बाउण्ड्रीवाल के किनारे खालिद
उर्फ पिल्लु ने अपने दाहिये तरफ पेट पर रखकर इरफान वेग से गोली चलवा ली थी।
विवेचना के दौरान गजेन्द्र सिंह हमेशा पिल्लु के साथ दोस्त बन कर रहता था सूचना पर
गजेन्द्रसिंह से पूछताछ करने पर उसने
अपराध स्वीकार कर इरफान के द्वारा खालिद उर्फ पिल्लु के पेट मे गोली मारने की बात
बतायी। आरोपी इरफान वेग के द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर घटना मे उपयोग देशी
पिस्टल जप्त कराई एवम घटना स्थल बताये जाने पर घटना स्थल से भौतिक साक्ष्य के रुप
मे चला हुआ कारतूस का खोखा मिलने पर जप्त किया गया। फरियादी हुसैन खां के द्वारा
असत्य रिपोर्ट करना पाया गया। आरोपी
गजेन्द्र सिह पिता प्रेम सिंह राजपूत, इरफान बैग पिता हैदर बैग तथा हुसैन खा
पिता चांद खा एवम खालिद उर्फ पिल्लू पिता हुसैन खां निवासी सावेर को अपराध धारा 307,120 बी,
182 , 211, 34 भादवि एवम 25 ए 27
आर्म्स एक्ट मे गिरफ्तार किया गया है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के
मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सांवेर श्री एम.पी. वर्मा, उप. निरीक्षक
एस.आर. नागराज, स.उ.नि विरेन्द्र सिंह गौर,स.उ.नि
कमलेश कुमार दोहरे, आरक्षक 3453 सुजय मिश्रा,
आर.
3661 सुमित रजक, आर 887 रवि तिवारी,
आर.
3495 उमेश रघुवंशी का सराहनीय योगदान रहा है।
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