इन्दौर-दिनांक
26 मई 2018- शहर के विभिन्न थानों मे पंजीबद्ध प्रकरणो मे
फरार चले आरोपियों की पतारसी कर, आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही
करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र
व्दारा दियें गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.
युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्राँच श्री
अमरेन्द्र सिंह के द्वारा थाना प्रभारी क्राईम ब्राँच श्री अनिल सिंह चौहान को इस
दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश देकर लगाया गया।
उक्त
निर्देश पर कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा थाना अपराध शाखा
इंदौर में पंजीबध्द अपराध क्र.12/17 धारा-420, 467, 468, 470, 471,
120 बी
भादवि के फरार आरोपी अजय पिता मांगीलाल वर्मा उम्र-52 साल निवासी
साली मोहल्ला, खेडापति मार्ग महेश्वर, जिला-खरगोन की
गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इस प्रकरण के अंतर्राज्यीय आरोपी संजय डिसूजा
ने बताया कि पूर्व में अजय वर्मा ड्राइवर था जो कि मेरे साथ नासिक में मेरी दुकान
जिसका नाम करन आटो डिल था उसमें वह कार सफाई एवं ड्राइविंग काम करता था, किन्तु
कुछ समय पश्चात अजयवर्मा अपने परिवार के साथ वापस महेश्वर आ गया जो कि मूलतः यही का
निवासी था और यहां पर रहकर संजय डिसूजा की तरह ही आटोडील का काम करने लगा। वर्ष 2014
में महेश्वर मे मेरी मुलाकत आसपास के निवाड क्षेत्र में रहने वालो लोगो से गाडीयों
के क्रय-विक्रय के संबंध में बातचीत हुई और मैंने महाराष्ट्र पासिंग वाहनो को अपने
लोगो को दिलाकर कुछ कमिशन कमाना शुरू कर दिया, तभी वहां पर
पुनः संजय डिसूजा मिला। जिसने कहा कि मुझे महेश्वर से वाहन खरीदने बेंचने का काम
शुरू करना है और मैंने कहा कि तुम यहां पर यह काम कर सकते हो तुम्हे अच्छी दलाली
मिल जाएगी तो संजय डिसूजा ने बताया कि मैंने कई वाहन महाराष्ट्र पासिंग बेंचे है
वहां से मध्यप्रदेश में लाने में अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो अजय वर्मा भी मुनाफे
के लालच में संजय डिसूजा के साथ कार ब्रोकरिंग का काम करने लगा और इरफान मंसूरी से
(कार किंग ट्रेवल्स मुंबई) से खरीदी जाकर करीब 04-05 वाहन म.प्र. के
ग्राहको को विक्रय किए थे। इरफान मंसूरी के द्वारा महाराष्ट पासिंग गाडीयों के मूल
कागज (आर.सी.बुक,फार्म नं.28,29,30,बीमा तथा अन्य
दस्तावेज) उपलब्ध कराए जाते थे। मो. इरफान मंसूरी द्वारा बडेपैमाने पर लाभांश का
लालच देकर अपने परिचित लोगो के नाम पर जिनके पते गलत लिखाता था और गाडी फायनेंस
कराकर किराएनामे पर स्वयं अटैच कर लेता था और वह वाहन दूसरे नए ग्राहको को बेंच
देता था, और फायनेंस वालो से भी सेटिंग कर लेता था। और वाहनो के फर्जी
दस्तावेज अब्दुल कादर गनी नि. मुबरा मुंबई के द्वारा तैयार किए जाते थे। इस तरह से
अप.क्र.12/17 से संबंधित वाहन स्विफ्ट डीजायर एमएच 04/जीडी
1465 तथा टवेरा एमएच 01/बीटी 8140 क्रमशः निजान
खां पिता गुलाम खांन नि.खरगोन तथा हसमुख पिता बाबूलाल पटेल नि. खरगोन को अजय वर्मा
के माध्यम से दिए थे, तथा दस्तावेज एन.ओ.सी.उपलब्ध कराए गए जो जांच
पर आर.टी.ओ. ठाणे से जारी होना नही पाए गए।
आरोपी के द्वारा अन्य आरोपियों 1.मोहम्मद
रफीक उर्फ बंदर पिता अब्दुल शकूर उम्र 52 साल निवासी 54 सम्राट नगर
खजराना इंदौर-गिरफ्तार 2.शहजाद पिता अब्दुल वहीद उम्र 36
साल निवासी 231/2 मालवीय नगर इंदौर-गिरफ्तार 3.मोहम्मद अली मंसूरी पिता वली मोहम्मद
मंसूरी उम्र 35 साल निवासी अमरूद नगर मुंबई दरगाह गली शिवाजी नगर मुंबई-फरार4. मोहम्मद
इरफान उर्फ नासिर मंसूरी पिता मोहम्मद उमरमंसूरी उम्र 37 साल निवासी
निजाम स्ट्रीट बिल्डिंग नंबर 80/84 दूसरा माला रूम नंबर 10 भिंडी बाजार मुंबई- गिरफ्तार 5.कल्लू
खान पिता मजीद खान उम्र 57 साल निवासी 151 खिजराबाद
कालोनी खजराना इंदौर 6. आरोपी
अजय पिता मांगीलाल वर्मा उम्र-52 साल निवासी साली मोहल्ला, खेडापति
मार्ग महेश्वर, जिला-खरगोन-गिरफ्तार 7.अब्दुल कादर गनी
खाँ नि.ठाणे मुबंई -फरार के साथ मिलकर वाहनो के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर
महाराष्ट राज्य से बाहर विक्रय कर अवैध लाभ प्राप्त करते थे
आरोपी अजय वर्मा के जो कि संजय डिसूजा
का ड्राइवर था जिसके साथ मिलाकर
महाराष्ट्र पासिंग वाहनो को मध्य
प्रदेश में सस्ते दामो में फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर बेंचा करता था। जिसमें अजय
वर्मा एक दलाल के रूप में काम करता था। आरोपी से अपराध के संबंध में एवं फरार
आरोपियों के संबंध में तथा अपराध में अपनाए गए तरीकाए वारदात व अपराधिक प्रकरण के
संबंध में और पूछताछ की जा रही है।
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