इन्दौर-
दिनांक23 मई 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध प्रकरणों मे फरार
चल रहें आरोपियो की धरपकड कर प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश दियें गयें है।
उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो. युसुफ कुरैशी के
मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक क्राइम ब्राँच श्री अमरेन्द्र सिंह के
द्वारा थाना प्रभारी क्राईम ब्राँच श्री अनिल सिंह चौहान को इस दिशा में प्रभावी
कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश देकर लगाया गया।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही करते हुए क्राइम
ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा थाना अपराध शाखा में पंजीबध्द अपराध क्र. 12/17
धारा-420, 467, 468, 470, 471, 120 बी भादवि में फरार आरोपी संजय पिता
नारायण डिसूजा नि. जवाहर मार्ग नफीस बेकरी के पास इंदौर की गिरफ्तारी के प्रयास
किए जा रहें थें। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में आर.एम.
(रेडियो मैसेज) बाहरी राज्यो में किए गए थे। जिसमें आरोपी के संबंध में मुंबई
पुलिस के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि आरोपी थाना एमआईडीसी अंधेरी मुबंई के
अपराध क्र.-516/16 धारा-406, 465, 467, 471ताहि में
गिरफ्तार किया गया है। जिसे महानगरीय दण्डाधिकारी महोदय अंधेरी मुंबई की न्यायालय
में पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय के ज्युडिशियल कस्टडी में है। अतः उपरोक्त
फरार आरोपी की थाना अपराध शाखा इन्दौर के पंजीबध्द अपराध क्र.-12/17
धारा-420, 467, 468, 470, 471, 120 बी भादवि में आवश्यकता होने से,
माननीय
न्यायालय इंदौर के द्वारा थाना प्रभारी अपराध शाखा, इन्दौर के
प्रतिवेदन पर आरोपी संजय डिसूजा के विरुद्ध दिनांक 05.05.2018 को
प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए दिनांक 22.05.218 को आरोपी संजय
पिता नारायण डिसूजा को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक आर्थर रोड,
जेल
मुम्बई को निर्देशित किया गया था। महानगरीय दण्डाधिकारी महोदय अंधेरी मुंबई के
द्वारा आरोपी को अपराध शाखा इंदौर के द्वारा चाहे जाने पर इंदौर न्यायालय में आज
दिनांक 22.05.18 को पेश करने हेतु सुपुर्द किया गया, जो
न्यायालय से गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त कर थाना अपराध शाखा इंदौर के अपराध 12/17
धारा-420, 467, 468, 470, 471,120 बी भादवि में गिरफ्तार किया जाकर
अपराध के संबंध में पूछताछ व साक्ष्य संकलन हेतु दिनांक 25.05.18 तक
का पी.आर. प्राप्तकिया गया जिससे अपराध के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
आरोपी संजय पिता नारायण डिसूजा मूल
रूप से इंदौर का रहने वाला है, पूर्व में यह इंदौर में जवाहर मार्ग पर
डिसूजा टेलर के नाम से दुकान को संचालित करता था। इसी दौरान रिश्तेदार राजू चौहान
नि. महेश्वर से मुलाकत हुई जिसने बताया कि महाराष्ट्र राज्य में टैक्स अधिक होने
से मध्यप्रदेश में टैक्स कम होने पर मध्यप्रदेश राज्य से पासिंग वाहन महाराष्ट्र
में चलाए जाते थे। उस समय हजारो की संखया म.प्र. पासिंग वाहन महाराष्ट्र के लोगो
द्वारा उपयोग किया जाता था। फिर बाद में म.प्र.पासिंग वाहन वापस रिसेल पर म.प्र.
में बिक्री के लिए आने लगे, जिसके कारण मेरे द्वारा वाहनो की क्रय
बिक्री की जाने लगी तथा वर्तमान में घ-504 देव पेराड्इस मीरा रोड ठाणे मुंबई
में विगत 08 साल से निवास कर रहा है। वर्ष 2000
में आरोपी के द्वारा इंदौर को छोडकर नासिक चला गया था जहां पर पहले किराए के मकान
में रहा बाद में वर्ष 2002 में बी-401 येलो रोस माणिर
शाह नगर, रविन्द्र स्कूल के पास व्दारिका नासिक में 2 बीएचके फ्लेट
खरीदा था जिसकी कीमत 09 लाख रूपए थी, उसके बाद इसके
पूर्व नासिक मेंनिवास कर रहा है। आरोपी का मूल कार्य कमीशन पर चार पहिया वाहनो की
खरीदी व बिक्री करने लगा। वर्ष 2011
में इंदौर शहर में स्थित 147 जवाहर मार्ग की तल की 10
दुकाने एवं प्रथम तल की 10 आफिस 01.20 करोड में बेंची
थी जिसका उपयोग व्यवसाय एवं अपने परिवार को दे दिया उसके बाद राजेन्द्र नगर स्थित
ब्लिडिंग को 06 लाख रूपए में बेंची, आरोपी के द्वारा
नासिक में करण आटो के नाम से वाहन क्रय बिक्रय का काम करने लगा था जिसमें कमीशन
क्रेता विक्रेता से 2 प्रतिशत का लाभांश प्राप्त किया जाता था। वर्ष
2013 में वाहन के क्रय-विक्रय में अधिक घाटा होने से नासिक का फ्लैट 50
लाख रूपए का बेंचा था इसके बाद महेश्वर आकर वहां की 02 दुकान,
33
लाख रूपए में बेंची थी। वर्ष 2014
में महेश्वर मेरे मुलाकत पम्पी नि. इंदौर से हुई जिसने इरफान मंसूरी के बारे में
बताया कि वह महाराष्ट पासिंग गाडीयां बेच रहा है, जो म.प्र. में
लाकर दे देता है जिससे वाहनो के क्रय-विक्रय में लाभ होगा। फिर मेरे द्वारा पम्पी
सरदार नि. इंदौर के माध्यम से इरफान मंसूरी से (कार किंग ट्रेवल्स मुंबई) से खरीदी
जाकर करीब 04-05 वाहन म.प्र. के ग्राहको को विक्रय किए थे।
इरफान मंसूरी के द्वारा महाराष्टपासिंग गाडीयों के मूल कागज (आर.सी.बुक,फार्म
नं. 28, 29, 30, बीमा तथा अन्य दस्तावेज) उपलब्ध कराए जाते थे।
मो. इरफान मंसूरी द्वारा बडे पैमाने पर लाभांश का लालच देकर अपने परिचित लोगो के
नाम पर जिनके पते गलत लिखाता था और गाडी फायनेंस कराकर किराएनामे पर स्वयं अटैच कर
लेता था और वह वाहन दूसरे नए ग्राहको को बेंच देता था, और फायनेंस वालो
को भी सेटिंग कर लेता था। और वाहनो के फर्जी दस्तावेज अब्दुल कादर गनी नि. मुबरा
मुंबई के द्वारा तैयार किए जाते थे। थाना अग्रिपाडा मुंबई व अन्य मुंबई के थानो
में वाटेंड है। आरोपी संजय डिसूजा के द्वारा वाहनो के क्रय-विक्रय पर कमीशन पर काम
किया जा रहा था। इस तरह अप.क्र.12/17 से संबंधित वाहन स्वीफट् डिजायर क्र.
एमएच 04/ जीडी 1465 तथा टवेरा एमएच 01/बीटी 8140
क्रमशः निजान खां पिता गुलाम खांन नि. खरगोन तथा हसमुख पिता बाबूलाल पटेल नि.
खरगोन को निवासी अजय वर्मा माध्यम से दी थी, तथा दस्तावेज
एन.ओ.सी.उपलब्ध कराए गए जो जांच पर आर.टी.ओ. ठाणे से जारी होना नही पाए गए। आरोपी
के द्वारा अन्य आरोपियों के साथ 1. मोहम्मद रफीक उर्फ बंदर पिताअब्दुल
शकूर उम्र 52 साल निवासी 54 सम्राट
नगरखजराना इंदौर-गिरफ्तार 2.शहजाद पिता अब्दुल वहीद उम्र 36
साल निवासी 231/2 मालवीय नगर इंदौर-गिरफ्तार 3. मोहम्मद अली मंसूरी पिता वली मोहम्मद
मंसूरी उम्र 35 साल निवासी अमरूद नगर मुंबई दरगाह गली शिवाजी
नगर मुंबई-फरार4. मोहम्मद इरफान उर्फ नासिर मंसूरी पिता मोहम्मद
उमर मंसूरी उम्र 37 साल निवासी निजाम स्ट्रीट बिल्डिंग नंबर 80/84
दूसरा माला रूम नंबर 10
भिंडी बाजार मुंबई- गिरफ्तार 5. कल्लू खान पिता मजीद खान उम्र 57
साल निवासी 151 खिजराबाद कालोनी खजराना इंदौर 6. अजय वर्मा-फरार 7. अब्दुल
कादर गनी खाँ नि.ठाणे मुबंई-फरार मिलकर वाहनो के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर
महाराष्ट राज्य से बाहर विक्रय किया जाकर अवैध लाभ प्राप्त किए है। आरोपी संजय डिसूजा के संबंध में वाहनो
के संबंध में थाना अग्रिपाडा मुंबई, थाना विक्रोली मुंबई, थाना
साकीनाका मुंबई, थाना अंधेरी मुंबई ( अपराध क्र.- 516/16
धारा-406, 465, 467, 471 ताहि) तथा थाना मुंबई नाका नासिक महाराष्ट
(अपराध क्र.-250/17 धारा-420 ताहि) में
धोखाधडी संबंधी अपराध पंजीबध्द है। आरोपी से अपराध के संबंध में, फरार
आरोपियों के संबंध में तथा अपराध मेंअपनाए गए तरीकाए वारदात व अपराधिक प्रकरण के
संबंध में और पूछताछ की जा रही है।
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