Tuesday, May 1, 2018

मेंहदी कुण्ड घूमने जाने वाले युवक-युवतियों को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले आरोपीगण इंदौर क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में, आरोपियों से हुआ लूट की घटनाओं का खुालासा। आरोपियों से पूछताछ दो गुमशुदा व्यक्तियों के कत्ल का भी हुआ खुलासा। आरोपियों की पहचान हो जाने पर, पकड़े जाने के भय से आरोपियों ने जंगल में पत्थरों सें कुचलकर की थी युवक युवती की हत्या, दोनों के नर कंकाल पुलिस टीम ने किये बरामद।



इन्दौर-दिनांक 01 मई 2018- शहर के थाना बड़गौंदा क्षेत्रांतर्गत पिकनिक स्पॉट मेंहदी कुण्ड व बामनियां कुण्ड क्षेत्र में विगत 01 वर्ष से हो रही अपहरण व लूट की घटनाओं पर अंकुद्गा लगाने व ऐसे क्‌त्यो में लिप्त अज्ञात आरोपियों की पतारसी कर, आरोपियों के  विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री  मो. युसूफ कुरैशी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (महू) श्री नागेन्द्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा थाना बढ़गोंदा क्षेत्रांतर्गत हो रही इस प्रकार की वारदातों पर अंकुश लगाने व अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करने हेतु क्राईम ब्रांच व पुलिस थाना बड़गोंदा से पुलिस टीम का गठन कर योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्यवाही करने के लिए समुचित दिशा निर्देश देकर लगाया गया।
दिनांक 4.1.2018 को इंदौर के तीन छात्र एवं चार छात्राएं मेंहदी कुण्ड घुमने के लिये गये थे जहां करीब साढ़े तीन बजे के आसपास उन पर पांच छः अज्ञात बदमाशों द्वारा हमलाबोल दिया गया तथा उन छात्रों को वे बदमाश जंगल में ले गये जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था तथा उन बदमाशों द्वारा उन छात्रों के साथ लूटपाट की गई थी जिसमें उनके पास नगदी के अलावा मोबाईल फोन एवं अन्य कीमती सामान बदमाशों द्वारा छीन लिया गया था, उक्त वारदात के दौरान उनमें से एक छात्र द्वारा मैसेज के जरिये सूचना अपने साथी दोस्त को दे दी गई थी जिसने बड़गौंदा पुलिस थाने में जाकर घटनाक्रम के बारे में जानकारी मुहैया करा दी थी। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा जंगल में सघन सर्चिंग करने हेतु ऑपरेशन चलाया गया जिसकी भनक बदमाशों को लग जाने से उनके द्वारा बंधक बनाये गये छात्र छात्राओं को रिहा कर दिया गया। उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में पुलिस थाना बड़गौंदा पर अपराध क्र 8/18 धारा 394 भादवि का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था। क्रांइम ब्रांच द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश प्राप्त कर उपरोक्त प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे आरोपियों की पतारसी की जा रही थी इसी दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर के माध्यम से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि मेंहदी कुण्ड व बामनियां कुण्ड में पिकनिक मनाने गये लोगों के साथ कारित की गई घटना कों 1. बलराम मकवाना पिता नवलसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी बसी पीपरी, 2. ईश्वर भील पिता अनिल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी कोदरिया एवं उनके साथियों द्वारा अंजाम दिया गया है। प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम द्वारा संदेही 1. बलराम मकावाना, 2. अजय पिता कैलाश बारिया, 3. केशव पिता कालूसिंह बारिया 4. गोविन्द पिता प्रकाश बारिया की पतारसी हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय गया। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु तकनीकी सहायता व मुखबिरों के द्वारा प्राप्त सूचना संकलन के माध्यम से इनका विश्लेषण करने के उपरांत एक टीम गठित की जाकर क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा पुलिस थाना बड़गौंदा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये क्रमश संदेही बलराम मकवाना को आड़ा पहाड़, संदेही अजय पिता कैलाश एवं गोविन्द पिता प्रकाश को पीथमपुर, तथा संदेही केशव को गांग्लयाखेड़ी से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उपरोक्त सभी आरोपियों को संदेह के आधार पर पकड़ा जाकर उनसे थाना बड़गौंदा के अपराध क्र 8/18 धारा 394 भादवि के संबंध में सखती से पूछताछ की गई जिस पर से आरोपियों ने उक्त वारदातको अंजाम दिया जाना कबूल किया। आरोपियों ने घटना के संबंध में बताया कि उन्होंनें मेंहदी कुण्ड व बामनियां कुण्ड घूमने आये छात्रों को डरा धमकाकर कुण्डों के बीच जंगल में ले जाकर बंधक बनाकर रखा जहां पर उन्होंनें उन बंधक बनाये गये छात्रों के साथ मारपीट कर उनसे बहुमूल्य सामान भी लूट लिया। बाद पुलिस टीम द्वारा चलाये गये संर्चिग ऑपरेशन के दौरान आरोपियों को पुलिस सायरन की आवाज व अन्य गतिविधियां संदिग्ध लगने पर बदमाशों ने पकड़े जाने के भय से अपना स्थान बदला तथा बंधक बनाये गये छात्रों को और अंदर जंगल में ले गये जहां पर देर रात तक उन्हें बंधक बनाकर रखनें के बाद करीब रात्रि दो बजे बंधकों को छोड़ दिया। 
आरोपियों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई जिसमें एक अन्य महत्वपूर्ण अपराध के संबंध में खुलासा हुआ। दिनांक 06.11.17 के दोपहर करीब दो तीन बजे उपरोक्त आरोपियों को एक लड़का एवं एक लड़की उम्र करीब 20 वर्ष मेहन्दी कुण्ड पर मिले थे। उक्त आरोपीगण संगनमत होकर लड़का एवं लड़की को डरा धमका कर लूट के उद्देश्य से ग्राम बड़िया के जंगल मे नकोड़ी कुण्ड के पास ले गये थे जहां उन चारों आरोपियों नेलड़का एवं लड़की से करीब 5200/- रु. नगदी, लडके के पास उसकी चेकबुक, लड़की का आधार कार्ड, ए.टी.एम. कार्ड, सोने की चेन, आदि की लूट की थी। लड़की के द्वारा ईश्वर भील को पहचान जाने के कारण उन चारो आरोपियों ने मिलकर पहचान छुपाने की नियत से लड़का एवं लड़की के कपडे़ उतार कर जला दिये थे तथा उनकी हत्या करने के उद्देश्य से पहाड से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था तथा मृत्यु को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीचे पहुंचकर उनके शवों को पत्थरों से कुचल कर क्षत विक्षत करके, शवों को छुपाने के लिये पत्थरो से ढंक दिया था । आरोपियों द्वारा बताये जाने पर नकोड़ी कुण्डी एवं मेहन्दीकुण्ड के पास पहुंचकर आरोपियो द्वारा बताये गये स्थान से दो नर कंकाल प्राप्त किये गये जहां नर कंकालो के पास लड़की की चप्पल एवं नास्ते के डिब्बे एवं बोटल तथा लडके के जूतों से उनके शव की पहचान श्रेया जोशी पिता मनोज उम्र 19 वर्ष निवासी सरदार पटेल नगर कोदरिया तथा हिमांसु सेन पिता मुकेश उम्र 19 साल निवासी धारनाका महू के रुप मे उनके परिजनो ंने की है। उक्त लड़के की गुमशुदगी परिजनों द्वारा थाना महू में तथा लड़की की गुमशुदगी थाना बडगौंदा में दर्ज करायीगई थी जिस पर से उन गुमशुदा की तलाश हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर को भी आवेदन दिया गया था। जिसकी तलाश एवं जांच क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा की जा रही थी। उक्त घटना के संबंध में खुलासा किये जाने पर आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध क्र. 164/18 धारा 394, 397, 302, 201, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार करने में तथा उल्लेखित संगीन अपराध के खुलासा किये जाने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर द्वारा थाना क्राईम ब्रांच एवं बड़गौंदा पुलिस की टीमों को नगद ईनाम देने की घोषणा की गई है।



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