Monday, April 9, 2018

पुलिस थाना परदेशीपुरा कें दो शातिर बदमाश को किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध ।



इन्दौर -दिनांक 09 अप्रेल 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणा चारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश सूरज उर्फ राहित पिता मुन्नालाल जगधनें उम्र 27 साल निवासी 146/2 टापूनगर व अमित पिता मारूति दराडे उम्र 27 साल निवासी 152/2 टापुनगर इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

सूरज उर्फ राहित पिता मुन्नालाल जगधनें उम्र 27 साल निवासी 146/2 टापूनगर व अमित पिता मारूति दराडे उम्र 27 साल निवासी 152/2 टापुनगर इंदौर थाना क्षेत्र परदेशीपुरा के शातिर व कुख्यात बदमाश होकर, क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थें। आरोपी रोहित के विरूद्ध झगड़ा-मारपीट, अवैध वसूली, चाकूबाजी, अवैध हथियार रखने आदि जैसे कुल 14 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है जिनमें से 05 मे उसे सजा हा चुकी है। आरोपी अमित के विरूद्ध झगड़ा-मारपीट, अवैध शराब, चाकूबाजी, अवैध हथियार रखने आदि जैसे कुल 06 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त आरोपियों के द्वारा अपनें एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 04.04.18 रात्री को एक फरियादी को रास्ते मे रोककर चाकू अडाकर 5000 रूपयों मांग की व नही देने पर उसके साथ मारपीट की। फरियादी आरोपियों से इतना डर गया की इनकी रिपोर्ट करने की हिम्मत नही कर पाया, लेकिन वाट्सअप के जरियें थाना प्रभारी परदेशीपुरा को पुरा सूचना का विवरण देकर वाट्सअप पर भेजा। थाना प्रभारी द्वारा कार्यवाही करते हुए फरियादी की सुचना पर आरोपियो के विरूद्ध अपराध क्र. 184/18 का दर्ज कर विवेचना मे लिया गया। पुलिस द्वारा इनके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भी इनकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी सूरज उर्फ राहित पिता मुन्नालाल जगधनें व अमित पिता मारूति दराडे को पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा गिफ्तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केंद्रीय जेल भोपाल भेजा  जा रहा है।


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