इन्दौर-
दिनांक 13 अप्रेल 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में शेयर मार्केट इन्वेस्मेंट एडवाईजरी के नाम पर
हो रही धोखाधडी पर रोक लगाने व ऐसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध
कड़ी व प्रभावी कार्यवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त
निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो. युसूफ कुरैशी के
मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्राचं श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा
क्राईम बांच की टीम को इस प्रकार की फर्जी एडवाईजरी कम्पनियों की पतारसी कर,
इस
दिशा में कार्यवाही करने हेतु लगाया गया।
इसी
दौरान ऐसी ही एक फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाईजरी कम्पनी की धोखाधड़ी से पीड़ित आवेदक
योगेश दुबे पिता ओमप्रकाश दुबे निवासी मकान नं 3402/1 सुदामा नगर
सेक्टर ई इंदौर ने बताया गया कि शेयर इनवेस्टमेंट एडवाईजरी कंपनी प्राफिट गुरू के
कर्मचारियों द्वारा आवेदक से फोन के द्वारा सम्पर्क कर उनकी कम्पनी की सलाह लेकर
शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर अधिक से अधिक लाभांश कमाया जा सकता है ऐसा
प्रलोभन आवेदक को दिया गया तथा आवेदक का डीमेट अकाउंट फिनोफिंटेक कम्पनी में
खुलवाने का झांसा देकर उससे 70000/- रुपए कम्पनी के आईसीआईसीआई बैंक के
फिनोफिंटेक के अकाउंट नम्बर 019105006477 में जमा करवा लिए गए। आवेदक द्वारा
प्रस्तुत की गई शिकायत की जांच उपरांत पाया गया कि सतीश शुक्ला नामक व्यक्ति
द्वारा संचालित प्राफिट गुरु इन्वेस्टमेंट एडवाईजरी कम्पनी द्वारा आवेदक योगेश
दुबे को उसकी कम्पनी की सलाह लेकर शेयर मार्केट में निवेश हेतु उनकी कम्पनी से
संबंधित आईसीआईसीआई बैंक के खाता नम्बर 019105006477 से जुडे
फिनोफिंटेक पेमेंट बैंक वालेट में डीमेट अकाउंट खोलने के नाम पर झांसा देकर उसमें 70000/-
रुपए
डलवाए गए किन्तु आवेदक का न तो डीमेंट अकाउंट खोला गया और न ही आवेदक से प्राप्त
की गई राशि शेयर मार्केट में निवेश की गई। इस प्रकार प्रलोभन मात्र देकर आवेदक के
साथ उपरोक्त व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी की गई है।
जांच पर पाया गया कि प्राफिट गुरु कम्पनी के संचालक
सतीश शुक्ला ने अपने कर्मचारियों के साथ मिल कर, षडयंत्रपूर्वक
सुमित नें विवेक शर्मा बनकर, प्रेम मीणा ने रवि वर्मा बनकर, स्वाति
ने रिद्धिमा शर्मा व रिशिका शर्मा बनकर, अंकुश चौहान नें राहुल बनकर तथा चिनमय
भट्टाचार्य ने आदित्य प्रताप बनकर आवेदक को विभिन्न मोबाईल व फोन नम्बरों से कॉल
कर शेयर मार्केट में निवेश हेतु सलाह देने के नाम पर झांसा देकर कम्पनी के खाते मे
रुपए डलवाकर निजी उपयोग में ले लिया गया और आवेदक के साथ छलकपट से षड़यंत्रकारियों
द्वारा धोखाधडी की गई। जांच पर पाया गया कि प्रफिट गुरु एडवाईजरी कम्पनी द्वारा
शेयर मार्केट में निवेश करने वाले कस्टमर्स के डीमेट अकाउंट की जानकारी विभिन्न
बैंको तथा ब्रोकिंग कम्पनियो से निकालकर कस्टमर्स को फोन कर कम्पनी की सलाह लेकर
शेयर मार्केट में अधिक से अधिक लाभ कमाने का लालच देकर अपने खातो में रुपए डलवाकर
लगातार धोखाधडी की जा रही थी, जो प्राफिट गुरू के संचालक सतीश शुक्ला
एवं उसकी कंपनी में कार्य करने वाले सुमित उर्फ विवेक शर्मा, प्रेम
मीणा उर्फ रवि वर्मा, स्वाति उर्फ रिद्धिमा शर्मा उर्फ रिशीका शर्मा ,राहुल
उर्फ अंकुश चौहान तथा चिनमय भट्टाचार्य उर्फ आदित्य प्रताप केद्दारा आवेदक के साथ
छल व धोखा-धडी कराना पाया गया एवं इनके विरुद्ध अपराध धारा 419,420,406,120 बी,
भादवि
का अपराध घटित होना पाया जाने से अपराध थाना जिला अपराध शाखा में पंजीबद्ध किया
जाकर विवेचना में लिया गया।
आरोपीगण सतीश शुक्ला, सुमित, स्वाती
एवं चिनमय को गिरफ्तार किया गया है। प्रेम मीणा उर्फ रवि वर्मा एवं राहुल उर्फ
अंकुश चौहान की गिरफ्तारी शेष है जोकि वर्तमान में फरार चल रहे है, उनकी
तलाश जारी है। आरोपी सतीश शुक्ला कम्पनी का संचालक है। जबकि
सुमित उर्फ विवेक शर्मा, प्रेम मीणा उर्फ रवि वर्मा कंपनी में
एडवाईजरी का काम करते थे। स्वाती उर्फ रिद्धिमा शर्मा उर्फ रिशीका शर्मा क्लाईंट
हेंडलिंग का काम एवं चिनमय भट्टाचार्य उर्फ आदित्य प्रताप असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर
क्लाईंट हेंडलिंग का काम करता था।
No comments:
Post a Comment