इन्दौर-
दिनांक 22 अप्रेल 2018- धोखाधडी एवं ठगी के मामलों मे फरार चल रहें आरोपियो की
पतारसी कर आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप
महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दियें गये है। उक्त
निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन
में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम
ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित
दिशा निर्देश देकर लगाया गया।
उक्त
निर्देश पर कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई
कि रायपुर छत्तीसगढ के थाना देवेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 93/14 धारा 420 भादवि
का आरोपी प्रदीप शर्मा इन्दौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र मे कहीं रह रहा है, तथा
उपरोक्त प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी किया जाना शेष है। क्राईम ब्रांच इन्दौर की
टीम व्दारा पतारसी करने पर पता चला की प्रदीप शर्मा पिता बद्री प्रसाद शर्मा उम्र
67 साल नि.म.नं. 925 स्किम नं 51 अवन्तिका नगर इन्दौर मे रहता है तथा वर्तमान मे
प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री में साँवेर में इंडस्ट्रियल एरिया मे नागेश्वर
प्लास्टिक कंपनी मे सुपरवाईजर के पद पर काम कर रहा है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी
प्रदीप शर्मा को नागेश्वर प्लास्टिक कंपनी में घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी ने
पूछताछ करनें पर बताया कि उसने वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक मेसर्स कंचन स्टील
इंडस्ट्रीज नाम से फर्म डालकर उसकी प्रोपराईटरशिप ली थी तथा इन तीन वर्षो मे उसके
व्दारा कई बार फर्जी तथा बोगल बिल बनाकर वेट एक्ट की धारा 13 के तहत छूट ली गयी जिससे
शासन को करीब 14 लाख 54 हजार का नुकसान हुआ था। आरोपी प्रदीप शर्मा वर्ष 2014 मे
धोखाधड़ी करने के उपरान्त रातों -रात रायपुर से फरार हो गया था। वह इन्दौर मे अपनी
पत्नी के साथ स्कीम नं 51 मे रहने लगा तथा नागेश्वर प्लास्टिक कंपनी मे सुपरवाईजर
के तौर पर काम करने लगा। उक्त मामले मे
वाणिज्य कर अधिकारी राजीव बखशी व्दारा थाना देवेन्द्र नगर मे अपराध क्रमाँक 93/14
धारा 420 भादवि का केस दिनाँक 28.6.2014 को पंजीबध्द कराया गया था। आरोपी उक्त
दिनांक से ही फरार चल रहा था। आरोपी प्रदीप शर्मा को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर अग्रिम
कार्यवाही हेतू पुलिस थाना देवेन्द्र नगर रायपुर छत्तीसगढ़ के सुपुर्द किया गया है।
रायपुर पुलिस व्दारा बताया गया कि आरोपी पर गिरफ्तारी हेतु 10 हजार का ईनाम भी
घोषित किया गया था।
No comments:
Post a Comment