इन्दौर-
दिनांक 27 मार्च 2018- शहर मे वाहन चोरी की घटनाओं के पर
अंकुश लगानें तथा आरोपियों की पतारसी कर चोरी गये वाहन जप्त कर आरोंपियों के
विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक
मुखयालय श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम
ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को चोरी
गये वाहनों की पतारसी कर ऐसे आरोपियों को पकड़ने हेतु, इस दिशा मे
प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश दिये गये।
उक्त कडी मे कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच
की पुलिस टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली कि तीन लडके एक चोरी की
मो.सा बेचने के लिये विजय नगर थाना क्षेत्र मे खडे हैं। उक्त सूचना पर क्राईम
ब्रांच द्वारा पुलिस थाना विजय नगर के साथ संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये
मुताबिक सूचना के मौके पर पहुंचकर देखा की तीन लडके एक मो.सा लिये साथ मे खडे हैं
जिन्हे पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर पकडा गया। पुलिस टीम द्वारा पुछताछ करनें पर
अपना नाम 1. मनोज वैष्णव पिता श्याम बेरागी उर्फ वैष्णव
उम्र 22 साल नि. ग्राम पनबाडी चौकी सुनेरा जिला शाजापुर वर्तमान पता तेजाजी
नगर सेटेलाईट वेली 131/1 इंदौर 2. शाकिर पिता सलीम
उम्र 22 साल नि. जैन मंदिर मक्सी 3. दिलीप पिता गुलाब सिंह सोलंकी उम्र 40
साल नि. 40 पुराना गांव बिचौली मर्दाना इंदौर का होना बताये। उनके पास मौजूद
मोटरसायकल वाहन होन्डा पैशन कंपनी के संबंध मे पूछताछ करने पर उनके व्दारा बताया
गया कि वह गाडी मनोज व शाकिर ने चोरी की थी तथा वह सभी बेचने के लिये सौदा करने के
लिये खडे है। आरोपीगण के पास मौजूद गाडी पर नंबर प्लैट नही थी तथा चैसिस नंबर के
आधार पर सर्च करनेपर गाडी क्रमांक एमपी 09/क्युएच 5604 संजय सोलंकी पिता
प्रेम सिंह सोलंकी नि. 58 न्यू इन्द्रा नगर मूसाखेडी इंदौर के
नाम पर पंजीकृत मिली तथा उक्त गाडी की चोरी की रिपोर्ट थाना विजय नगर में होना
पायी गयी जिसका अपराध क्रं. 235/17 धारा 379 भादवि के तहत
पंजीबद्ध है। आरोपी के कब्जे से मो.सा होन्डा पैशन जप्त किया जाकर आरोपीगण को
अपराध सदर मे विधिवत् गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपीगणों को थाना
लाकर विस्तृत पूछताछ की गयी। पुछताछ पर आरोपी मनोज ने बताया की वह अपने गैंग के
अन्य सदस्यों के साथ मिलकर संगठित रुप से डीजल चोरी करने का काम करता है व अपने
साथियो के साथ स्कोर्पियो तथा बुलेरो जैसी गाडीयो मे बडी-बडी केन रख कर हाईवे तथा
बाय-पास पर रात के समय निकल जाते थे तथा जिस भी ट्रक का ड्रायवर गाडी मे मोजुद नही
होता था या गाडी मे सोया हुआ होता था उस गाडी के डीजल टेंक का ताला तोड कर नली के
माध्यम से उनकी गाडी मे मौजुद खाली केनों मे डीजल भर लेते थे तथा डीजल नही मिलने
पर वह गाडियो मे लगी बैटरीयां चोरी कर लिया करते थे। वर्ष 2013 मे
भी अपने साथी शहजाद के साथ डीजल चोरी करने गया था उससमय ट्रक मे मौजुद ड्रायवर जग
गया था तो उक्त आरोपीगणां ने उस ड्रायवर की हत्या कर दी थी तथा गाडी का डीजल एंव
टायर चोरी कर ले गये थे जो कि जिला देवास के कोतवाली थाना का मामला है। आरोपी मनोज
के विरूध्द बलात्कार, हत्या एंव लुट, 25 आर्मस एक्ट तथा
चोरी के आधा दर्जन अपराध पंजीबध्द है।
आरोपी शाकिर बस पर कंडक्टर है बस पर ही
उसकी मुलाकत मनोज से हूई व जब से ही दोनो साथ मिल कर डीजल व बैटरी चोरी करने साथ
मे जाने लगे थे तथा मनोज के साथ मिल कर उसने सी 21 माँल के पीछे से
मो. साईकल पैशन चोरी करना बताया तथा गाडी को दिलीप पिता गुलाब सिंह सोलंकी उम्र 40
साल
नि. 40 पुराना गांव बिचोली मार्दाना इंदौर को बेचना बताया। आरोपी वर्तमान मे
खजराना में किराये के मकान मे रह रहा है। आरोपी दिलीप ने पूछताछ पर बताया कि उसने
अप्रैल 2017 मे मनोज एंव शाकिर से मो. साईकल पैशन 20000
रूपये
मे खरीदी थी मनोज एंव शाकिर ने उसे गाडी के पेपर नही दिये थे। यहा जानते हुये की
उक्त वाहन चोरी का है फिर भी उसके द्वारा खरीदी गया है इसलिये दिलीप को धारा 411
भादवि
के तहत गिरफ्तार किया गया। दिलीप बिल्डिंग तथा फ्लेटमे टाइल्स लगाने का काम करता
है। आरोपीगण के कब्जे से एक होन्डा पैशन बाईक जप्त की गयी है तथा आरोपीगण को
गिरफ्तार कर अन्य वाहनो के संबंध मे पूछताछ की जा रही है।
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