Wednesday, February 7, 2018

वर्ष 2016 में तेजाजीनगर बायपास पर हुये ट्रक ड्रायवर के अंधेकत्ल का क्राईम ब्रांच इंदौर ने किया खुलासा , पाँच आरोपी क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में, पत्नि से अवैध संबंधो की शंका के कारण की गयी थी हत्या, 3 लाख रुपये मे दी गयी थी ड्रायवर को मारने की सुपारी, आरोपीगणों का है आपराधिक रिकार्ड, पूर्व मे भी कई बार हो चुके हैं लूट के मामलों मे बंद



इन्दौर-दिनांक 07 फरवरी 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा शहर के विभिन्न थानों मे पूर्व मे हुये अंधे कत्ल व हत्या के लंबित मामलों मे आरोपियो की पतारसी करने हेतु इंदौर पुलिस को प्रभावी कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शनमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश दिये गये।
क्राईम ब्रांच की एक टीम को इस कडी मे कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली की डेढ़ साल पूर्व दिसंबर 2016 मे तेजाजी नगर थाना क्षेत्र मे बायपास पर एक ट्रक ड्रायवर को ट्रक मे मारकर जिस आदमी ने फेंका था वह गब्बर उर्फ अमरजीत हो सकता है, वह शक्करखेडी गाँव का रहने वाला है तथा घटना दिनांक से ही फरार  है एवं घर पर नही आता है लेकिन आज घर के आसपास दिखा है। उक्त सूचना पर तत्काल क्राईम ब्रांच एवं तेजाजी नगर पुलिस ने संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये मौके पर पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति  पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबन्दी कर पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम (1) गब्बर उर्फ अमरजीत पिता महेन्द्र सिंह सलूजा उम्र 32 साल निवासी शक्कर खेडी थाना हीरा नगर इंदौर का होना बताया। आरोपी गब्बर को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर सखती से पूछताछ करने पर उसके व्दारा बताया गया की उसने अपने साथी शेलैन्द्र उर्फ कन्नू, मनोज पाठक एवं इशाक के साथ मिलकर ट्रक चालकदर्शन की हत्या उसी के ट्रक मे चढकर ट्रक के अन्दर रखी रस्सी से गला घोंट कर की थी तथा उसकी हत्या के बाद उसकी जेब मे रखे रुपये व ट्रक मे लगा टेप भी निकाल कर ले गये थे, जिस पर से थना तेजाजीनगर में उक्त घटना पर से अपराध क्र 469/16 धारा 302, 201 भादवि अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किय गया था।
        आरोपी गब्बर उर्फ अमरजीत ने पूछताछ पर बताया की वह ग्राम शक्करखेडी मे ईंट के भट्टो के पास रहता है तथा पांचवी तक पढा है। उसके विरूद्ध पूर्व मे थाना हीरानगर, थाना साँवेर मे लूट एवं चोरी के अपराध पंजीबध्द है। उसने पूर्व मे भी अपने साथियों के साथ मिलकर हाईवे एवं बायपास पर ट्रक वालो को रोककर उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की है। आरोपी ने बताया की वह पूर्व मे ट्रक भी चलाया करता था उसे आसपास के सभी लोग जानते थे की वह पैसो के लिये लूट की वारदाते करता है। एक दिन गुरुचरण सिंह उर्फ भोला पिता गुरुदेव सिंह उम्र 40 साल नि.म.नं 1716 स्कीम नं 114 पार्ट 1 थाना लसूडिया इन्दौर उसे चाय की दुकान पर मिला तथा उसे बोला की एक आदमी है दर्शन नाम का, उसकी हत्या करवाना है। कोई है जो की हत्या कर देगा ? तो उसने बोला की कोई क्यों, मैं ही कर दूंगा उसके बदले मे मुझे 3 लाख रुपये चाहिये, तो भोला व्दारा उसे एडवांस के तौर पर 50 हजार रुपये दिये गये। फिर एक दिन मौका पाकर भोला ने उसे दिनांक 12.12.16 की रात को दर्शन को दिखाया। दर्शन, अमरजीत सिंह पिता सरवन सिंह उम्र 56 साल नि.मं.नं. बी 118 स्किमं नं 78 स्लाई 1 इन्दौर नामक व्यक्ति का ट्रक चलाया करता था तथा उसकी गंदी नजर भोला उर्फ गुरुचरण की पत्नी पर रहती थी। उसके व्दारा पहले भी दर्शन को समझाया गया था किन्तु वह अपनी हरकत से बाज नही आ रहा था, इसलिये उसे तीन लाख रुपये की सुपारी दर्शन को मारने की दी थी। फिर उसने अपने साथी शेलैन्द्र उर्फ कन्नू, मनोज पाठक ,एवं इशाक के साथ मिलकर दर्शन को मारने की योजना बनायी तथा अंकल के ढाबे लसूडिया पर खाना खाने एवं दारु पीने के बाद निरंजनपुर चौराहे से दर्शन के ट्रक मे चारो लोग घुसे तथा मनोज पाठक ने गाडी चलायी एवं अन्य तीनो ने उसके हाथ पकडकर उसे मारना पीटना शुरु कर दिया तथा ट्रक को बायपास पर ले जाकर ट्रक के अन्दर रखी रस्सी से ही उसका गला घोंट कर उसे मार दिया तथा घटना लूट के नीयत से हत्या लगे इसलिये उसके ट्रक मे लगे टेप एवं दर्शन के पासमौजूद रुपये लेकर सभी आरोपीगण भाग गये।
आरोपी गब्बर उर्फ अमरजीत की निशादेही पर आरोपी (1) मनोज पाठक पिता स्व. परशराम जी पाठक उम्र 38 साल नि. म.न. 317 श्याम एनेक्स इंदौर (2)गुरुचरण सिंह उर्फ भोला पिता गुरुदेव सिंह उम्र 40 साल नि.म.नं 1716 स्कीम नं 114 पार्ट-1 थाना लसूडिया इन्दौर (3) इसाक खान पिता असलम खान उम्र 35 साल नि बजरंग नगर काँकड थाना लसूडिया जिला इन्दौर तथा (4)शैलेन्द्र उर्फ कन्नु पिता योगेन्द्र सोलंकी उम्र 32 साल नि. 317 लक्ष्मी नगर बाँगडदा रोड इन्दौर स्थायी पता 177 एमजी रोड देवास नावेल्टी चौराहा मणिराम ज्वैलर्स के सामन थाना कोतवाली देवास को भी मामले मे विधिवत्‌ गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी मनोज पाठक ने पूछताछ पर बताया की वह कक्षा 8वी पास है तथा वर्तमान मे सिक्यूरिटी गार्ड का काम कर रहा है। उसके विरूद्ध करीब 8 अपराध थाना हीरानगर, थाना सांवेर, थाना घटिया उज्जैन मे लूटपाट एवं चोरी के है। वह पूर्व मे थाना हीरानगर मे गब्बर उर्फ अमरजीत के साथ भी पगारे गैस एजेंसी के चालक के साथ हुयी लूट मे बंद हो चूका है। उसने भी घटना की पुष्टि करते हुये अपने साथियों के साथ दर्शन का मर्डर उसी के ट्रक मे करना स्वीकारकिया है तथा बदले मे उसे गब्बर ने पैसे भी दिये थे जो उसने खर्च कर दिये थे ।
          आरोपी इसाक खान ने पूछताछ पर बताया की वह कक्षा 8वी तक पढा है तथा वर्तमान मे प्रोपर्टी ब्रोकर का काम कर रहा है। उसके उपर भी थाना हीरानगर मे मारपीट, चाकू बाजी एवं आर्म्स एक्ट के करीब 10 अपराध हैं। वह गब्बर को बचपन से जानता है दोनो पहले आसपास ही रहा करते थे। उसके व्दारा भी घटना की पुष्टि करते हुये अपने साथियों के साथ दर्शन का मर्डर उसी के ट्रक मे करना स्वीकार किया है तथा बदले मे उसे गब्बर ने पैसे भी दिये थे जो उसने खर्च कर दिये थे।
आरोपी शैलेन्द्र उर्फ कन्नु वर्तमान मे इन्दौर मे रह रहा है वह सोम डिसलेरी कंपनी मे काम करता है तथा कक्षा 5 वीं तक पढा है। उसके उपर थाना कोतवाली देवास मे चोरी, मारपीट, चाकूबाजी, लूट के करीब 15-16 अपराध पंजीबध्द है तथा इन्दौर मे भी वह पहले चेन लूट तथा अपहरण जैसे गंभीर मामले मे बन्द हो चुका है। वह इसाक खान को 15 साल से जानता है तथा उसके माध्यम से ही उसकी पहचान गब्बर उर्फ अमरजीत से हुयी थी । उसने भी घटना की पुष्टि करते हुये अपने साथियों के साथ दर्शन का मर्डर उसी के ट्रक मे करनास्वीकार किया है तथा बदले मे उसे गब्बर ने पैसे भी दिये थे जो उसने खर्च कर दिये थे।
          आरोपी गुरुचरण सिंह उर्फ भोला पिता ने पूछताछ पर बताया की उसका निरंजनपुर चौराहे के पास गैरेज है जहां ट्रक एवं सभी बडे छोटे वाहनो की रिपेयरिंग की जाती है, वह मूलत पंजाब का रहने वाला है तथा उसके मित्र अमरजीत के तीन ट्रक चलते थे, दर्शन उसी के एक ट्रक मे ड्रायवरी का काम किया करता था । दर्शन उसके घर पर आया जाया करता था तथा उसकी गंदी नजर उसकी बीवी पर रखता था। भोला ने उसे पूर्व मे समझाया भी था की वह उसकी बीवी से दूर रहे तथा उसके गलत नजर से ना देखे, किन्तु दर्शन की हरकत मे जब कोई सुधार नही हुआ तो उसने उसे रास्ते से हटाने के लिये गब्बर उर्फ अमरजीत से मुलाकात कर दर्शन को मारने की सुपारी दी तथा दिनांक 12.12.16 को रात को गब्बर को उसने दर्शन के बारे मे बताया की वह अमरजीत के ट्रक मे निरंजनपुर चौराहे पर बैठा है तथा तीन लाख रुपये की सुपारी मे से उसने उसे 50 हजार रुपये एडवाँस दिये थे तथा 1 लाख रुपये काम होने के बाद दिये थे तथा बचे हुये 1.5 लाख रुपये उसने गब्बर उर्फ अमरजीत को नही दिये थे। मृतक दर्शन पिताप्रीतम सिंह उम्र 33 साल नि.ग्राम बटव जिला रोपड पंजाब का रहने वाला था तथा विगत चार साल से इन्दौर मे ड्रायवरी करता था। अमरजीत के यहां उसने घटना दिनांक से करीब 5-6 माह पहले काम करना शुरु किया था। आरोपीगण के कब्जे से दर्शन की हत्या करने के बाद लूटा हुआ सामान (ट्रक मे लगा टेप) एवं मृतक दर्शन के दस्तावेज पुलिस रिमांड प्राप्त कर किये जायेंगे। समस्त आरोपीगण का पुलिस रिमाण्ड लेकर पूछताछ की जायेगी।

                उक्त अंधेकत्ल के प्रकरण का खुलासा कर, आरोपीगणों को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच ने बढ़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर द्वारा उक्त सराहनीय कार्य करने वाली टीम को नगद पुरस्कार से पुरूस्कृत करने की घोषणा की गयी है।

No comments:

Post a Comment