इन्दौर- दिनांक 10 फरवरी 2018- शहर मे अपराध नियत्रंण हेतू,अवैध रुप से हथियार रखने वाले व खरीद फरोखत करने वाले आरोपियों की पतारसी
कर, आरोपियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही करनें के
निर्देश पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा करने
दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री श्री मो0 युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच
श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा मे
प्रभावी कार्यवाही हेतु लगाया गया।
उक्त निर्देश में कार्यवाही के दौरान
क्राईम ब्रांच की टीम को इस कड़ी मे मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली कि एक
व्यक्ति साउथ तोड़ा पेट्रोल पम्प के पास अवैध पिस्टल ले कर खड़ा है। उक्त सूचना पर
क्राइम ब्रांच द्वारा पुलिस थाना रावजी बाजार पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते
हुये, मुताबिक सूचना के मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को
पकड़ा। पकड़े गये आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रूद्र उर्फ जयप्रताप पिता
प्रहलाद सिंह कुशवाह उम्र 21 साल निवासी 896/9 नन्दानगर थाना परदेशीपुरा इंदौर का होना बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर
उसकी कमर में एक सिल्वर रंग की पिस्टल रखी मिली जिसके संबंध मे लायसेंसतलब किया
जिसके संबंध में आरोपी ने पिस्टल नहीं होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय होने से मौके पर आरोपी के कब्जे से एक लोहे
की सिल्वर रंग की पिस्टल को विधिवत् जप्त जाकर आरोपी रूद्र उर्फ जयप्रताप को
विधिवत् गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रूद्र के विरूध्द थाना रावजी बाजार मे अपराध
क्रं. 55/18 धारा 25
आयुध अधिनियम 1959 का अपराध पंजीबध्द किया गया।
इसी कड़ी मे कार्यवाही करते हुये मुखबिर
की सूचना पर से गाड़ी अड्डा चौराहे के पास से एक और व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम व
पता पुछने पर उसने अपना नाम रज्जु उर्फ शक्ति पिता चन्दुलाल गोटवाल उम्र 30 साल नि. 22/9 परदेशीपुरा इंदौर का होना बताया उसकी
तलाशी लेने पर उसके पास से भी लोवर मे दाहिने तरफ एक देशी पिस्टल सिल्वर रंग की
रखी मिली जिसके संबंध मे लायसेंस तलब किया जां आरोपी ने नही होना बताया। आरोपी का
अवैध हथियार रखने का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट से
दंडनीय होने से मौके पर आरोपी के कब्जे से एक लोहे की सिल्वर रंग की पिस्टल को
विधिवत् जप्त किया जाकर आरोपी रज्जु उर्फ शक्ति को विधिवत् गिरफ्तार किया गया
तथा आरोपी रज्जु के विरूध्द थानारावजी बाजार में अपराध क्रं. 56/18 धारा 25 आयुध अधिनियम 1959
का अपराध पंजीबध्द किया गया। आरोपी रूद्र ने बताया कि वह वैष्णव लाँ काँलेज से
बी.ए.एल.एल.बी 3 सेमेस्टर का छात्र हु, और दोस्तों के साथ फोटो शूट करवाने के लिये व शौकिया तौर पर लोगों को
डराने व धमकाने के लिये पिस्टल खरीद कर लाया था। आरोपी रूद्र पूर्व मे भी एक बार
लड़की के साथ छेड-छाड़ के अपराध मे बंद हो चुका है। अन्य आरोपी रज्जु उर्फ शक्ति ने बताया
कि वो परदेशीपुरा का रहने वाला है व परदेशीपुरा मे दारू की दबिश देने वाली टीम के
साथ काम करता है। आरोपी रज्जु के थाना परदेशीपुरा में भी करीब आधा दर्जन अपराध
पंजीबध्द है। आरोपीगणों रज्जु ओर रूद्र से अन्य किन लोगो से हथियार खरीदे है उनकी
संलिप्तता के संबंध मे पूछताछ की जा रही ।
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