इन्दौर-दिनांक
30 नवंबर 2017- शहर मे जमीन की धोखाधड़ी कर फरार हुए
आरोपियों की पतारसी कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक
इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दिये गये। उक्त निर्देशो के तारतम्य
में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुर्व जोन-1
श्री बिट्टू सहगल के मार्गदर्शन मे नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री बी पी एस
परिहार द्वारा पुलिस थाना तुकोगंज की टीम को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही करने
हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये ।
पुलिस
थाना तुकोगंज मे दिनांक 8 अक्टूम्बर 2017 को फरियादी
नवीन पिता रामचंद्र हरसाने निवासी 73
रायल बंगलो सुखलिया इन्दौर ने सूचना दर्ज करवाई कि आरोपी सोमेश खत्री निवासी
शिवधाम कालोनी लिम्बोदी जिला इन्दौर से एक बीघा खेत (जमीन) खरीदने का सौदा किया
था। आरोपी सोमेश द्वारा फरियादी से वर्ष 2016 मे जमीन के
पूरे पैसे प्राप्त करने के पश्चात अभी तक उक्त जमीन की रजिस्ट्री नही कराई और ना
ही पैसे वापस किये। इस प्रकार आरोपी सोमेश खत्री ने फरियादी के साथजानबूझकर अवैध
लाभ प्राप्त कर बेईमानी पूर्वक करीवन 09 लाख 10 हजार रुपये की
धोखाधडी किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना तुकोगंज मे अपराध क्रमांक 441/17
धारा 420 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया। विवेचना के दौरान आरोपी की
संभावित स्थानो पर तलाश की गयी, परंतु आरोपी घटना वक्त से फरार था।
पुलिस
थाना तुकोगंज द्वारा फरार आरोपी को पकडने के लिये पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी
कड़ी में फरार आरोपी सोमेश खत्री के बारे में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की वह
अपने आफिस 302, पलासिया सेन्टर, एमजी रोड पर आया
हुआ है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी को घेराबंदी कर
पकडा गया। आरोपी उक्त प्रकरण मे करीब 3 माह से फरार चल रहा था। पुलिस टीम
द्वारा आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि वह प्रापर्टी का बिजनेस करता है। उसे
किसी से पता चला कि नवीन हरसाने ने उसके विरुद्ध थाना तुकोगंज मे अपराध पंजीबद्ध
कराया है, तब से वह गिरफ्तारी से बचने के लिये इधर उधर रहकर फरारी काट रहा
था। इसी प्रकार इसके द्वारा एक अन्य पीडित
व्यक्ति शिवप्रकाश पिता कन्हैयालाल बसवाल निवासी 206 कुलकर्णी का
भट्टा परदेशीपुरा इन्दौर केसाथ इन्दौर जिला स्थित ग्राम मुण्डला दोस्दार की जमीन
का 23 लाख 21 हजार रुपये का सौदा कर अनुबंध किया था,
जो
उक्त व्यक्ति को भी जमीन नही देकर और ना ही उसके पैसे वापस करके उसके साथ भी
धोखाधडी की है। उक्त बदमाश के द्वारा पूर्व मे भी जमीन की धोखाधडी करने संबंध
इन्दौर शहर के अन्य थाना क्षेत्र थाना पलासिया ,थाना एम.आई.जी.
तथा थाना अ.जा.क. मे अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय विचाराधीन है। इसी प्रकार उक्त
बदमाश के द्वारा अन्य लोगो के साथ भी जमीनी संबंधी धोखाधडी की गयी जिनकी जांच की
जा रही है ।
उक्त
कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तुकोगेज श्री राजकुमार यादव,
उपनिरीक्षक
केशवसिंह कुशवाह, आरक्षक 1500 लोकेश गाथे,
आरक्षक
3510 सचिन गर्ग व आरक्षक 3657 सुमरन प्रजापति की सराहनिय व
महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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