इन्दौर-दिनांक
18 अगस्त 2018- शहर
में अपराध नियत्रंण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा शहर मे अवैध रुप से शराब खरीदने बेचने व तस्करी करने
वाले आरोपियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये
है। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.युसुफ कुरैशी के
मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह चौहान
व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारीयों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही
हेतु समुचित निर्देश दिये गये ।
उक्त निर्देश पर क्राइम ब्रांच द्वारा
पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम को कार्यवाही के दौरान मुखबिर से सूचना मिली
की थाना तेजाजी नगर के अपराध क्रमांक 53/17
धारा 34 (2) आबकारी एक्ट मे फरार व तीन हजार रुपये का इनामी
आरोपी भूपेन्द्र पाटीदार पिता मोहनलाल पाटीदार अपनी ससुराल कृष्णबाग कालोनी खजराना
इन्दौर मे रह रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम व्दारा त्वरितकार्यवाही करते हुये
मौके पर पहुंचकर संदिग्ध को पकड़ा गया। आरोपी ने पूछताछ पर अपना नाम भूपेन्द्र
पाटीदार पिता मोहनलाल पाटीदार उम्र 34
साल निवासी मकान न. 109 प्रिंस नगर बाणगंगा इन्दौर का होना
बताया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को पकडकर, अग्रिम
वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना तेजाजी के सुपुर्द किया गया।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी भूपेन्द्र
पाटीदार से पूछताछ करने पर, उसने बताया कि वह मूलतः उज्जैन के
पंथ्पिपलई गॉव का रहने वाला है व विगत कई वर्षो से शराब तस्करी का काम करता है।
आरोपी पर पूर्व में इंदौर शहर के थाना सदर बाजार में भी धारा 34(2) आबकारी
अधि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने, उसके
साथी राहुल और मनोज को 22 पेटी अंग्रेजी शराब सिमरोल की
अंग्रेजी शराब वाईन शाप से दिलायी थी तथा वह खुद वाहन मे नही बैठा था। बाद यह गाडी
थाना तेजाजीनगर पुलिस के द्वारा शराब के परिवहन के दौरान पकडी गयी थी। आरोपी ने
स्वयं का उस अपराध में संलिप्त होना स्वीकार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया
कि उसने राहुल और मनोज को स्कोर्पियो कार क्र एमपी-09/बीए-0679 से
अवैध रुपसे शराब रखकर भेजा था। आरोपी राहुल और मनोज के पास से स्कोर्पियो वाहन मे रखी
कुल 190 लीटर अंग्रेजी शराब कुल कीमती करीबन 2
लाख 60 हजार रुपये की जप्त की गयी थी। आरोपी अपने
मित्रों व संबंधियो को शराब की पेटियां दिलाकर उस पर कमीशन लिया करता था एवं
परिवहन में उनकी मदद करता था। आरोपी
भूपेन्द्र पाटीदार विगत 6 माह से फरार था जिस पर 3000
रुपये का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी थाना भीकनगांव जिला खरगोन के अप. क्रं. 375/15
धारा 34(2) आबकारी अधि. में भी फरार चल रहा था। आरोपी
फरारी के दौरान अपने कृष्णबाग कालोनी स्थित ससुराल मे छिप कर रह रहा था, जो
इन्दौर पुलिस की नजरों से नहीं बच सका।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी से अन्य शराब तस्करों
के संबध मे पूछताछ की जा रही है।
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