इन्दौर-दिनांक
02 मई 2017-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा
इंदौर शहर में घटनाओं/दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, थाना क्षेत्रमें
अवैध पटाखों एवं विस्फोटक पदार्थो के अवैध भंडारण करने वालों की पहचान कर, वैधानिक
कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक
पश्चिम श्री मनीष अग्रवाल के मार्गदशन में पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा खेत में
बने गोदाम में पटाखों का अवैध भण्डारण करने वाले आरोपी के विरूद्ध विस्फोटक
अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है।
पुलिस थाना गांधी नगर क्षेत्र में अवैध पटाखों
एवं विस्फोटक पदार्थों के भंडारण पर की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक
01.05.17 को क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ग्राम जम्बूडी हप्सी आरोपी गोपालदास के
खेत के गोदाम पर से बिना लाईंसेस के अवैध रुप से पटाखों व बारुद भंडारण करने वाले,
गोदाम
मालिक गोपालदास पिता नारायण बागले (50) निवासी 24 विंध्यांचल नगर इंदौर के विरूद्ध
अप. क्र. 65/17 धारा 9 (बी) विस्फोटक अधिनयम का अपराध पंजीबद्ध कर, आरोपी
के कब्जे से 254 कार्टून पटाखे कुल कीमती 1,50,000 रुपये के जप्त कर प्रकरण
विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर, उसके विरूद्ध
वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के
मार्गदर्शन में थानाप्रभारी गांधी नगर श्री आर.एस. शक्तावत व् उनकी टीम की सराहनीय
भूमिका रही ।
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