Wednesday, April 19, 2017

अवैध रूप से पटाखे संग्रहित करने वालों के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही


इन्दौर-दिनांक 19 अप्रेल 2017- पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत रानीपुरा में कल दिनांक 18.04.17 को दिलीप पटाखा हाउस में हुए भीषणतम अग्निकांड की दुर्घटना को अंत्यत गंभीरता से लेते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा क्षेत्र के सभी पटाखा व्यापारियों की दुकानों की जांच कर प्रभावी कार्यवाही करने के निदेश दिये गये।

उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में  पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतावाली द्वारा एसडीएम के साथ में मिलकर कार्यवाही करते हुए, क्षेत्र की सभी पटाखा दुकानों पर छापामार कार्यवाही की गयी। इस दौरान क्षेत्र की चार दुकानों में अवैध रूप से पटाखों का संग्रहण किया गया था, जिनके विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम की कार्यवाही की गयी है। जिसमें 1. सिद्धिविनायक फायर वर्क रानीपुरा इन्दौर के विनोद बलचंदानी, 2. सूर्यवंशी धर्मशाला के सामने रानीपुरा वाली दुकान वाले सुरेश गैरा, 3. सुंदरम ऐजेन्सी रानीपुरा के मोहन बागानी एवं संजय राखी एवं पटाखा हाउस रानीपुरा मेनरोड़ के संजय चौधरी केविरूद्ध धारा 5,9(बी)(1)(बी) विस्फोटक अधिनियम 1984 के अन्तर्गत चारो के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गयी है। साथ ही अवैध पटाखों के अत्यधिक मात्रा में संग्रहण के कारण इस अग्निकांड का कारक बनी 9/1 दिलीप पटाखा हाउस रानीपुरा इन्दौर के मालिक मृतक गुरिन्दर सिंह व उनके बेटे के विरूद्ध अप. क्रं. 75/17 धारा 304-ए भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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