Thursday, March 2, 2017

थाना बाणगंगा का शातिर बदमाश पवन उर्फ गोलू, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध


 इन्दौर-दिनांक 02 मार्च 2017-उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणा चारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कड़ी कार्यवाही की जावें। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वमी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा क्षेत्र के शातिर बदमाश पवन उर्फ गोलू पिता रमेशचंद्र वर्मा (23) निवासी 89 भागीरथपुरा इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी पवन उर्फ गोलू पुलिस थाना बाणगंगा का शातिर व कुखयात बदमाश होकर, क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आरोपी के विरूद्ध झगड़ा मारपीट, अवैध हथियार रखने, लूट आदि विभिन्न प्रकार के 08 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिकगतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी पवन उर्फ गोलू को पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।

उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणगंगा श्री विनोद दीक्षित व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।


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