इन्दौर-दिनांक 01 फरवरी 2017- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायण चारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य मे इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे बदमाश व अपराधियो के विरुद्ध सतत् कार्यवाही की जा रही है।
आरोपी विजय उर्फ भूरा द्वारा क्षेत्र के किसानो से उधार लेना, मवेशी खरीद कर लाना तथा कस्बे के व्यापारियो से उधार सामान खरीदना और रुपया मांगने पर गुण्डागर्दी कर झगडा करना, महिलाओं के साथ छेड-छाड करना लोगों के साथ मारपीट करना आदि अपराध घटित कर रहा था, जिसके आंतक से कस्बा हातोद एवं क्षेत्र की जनता मे इतना भय व्याप्त है कि लोग इसके विरुद्ध रिपोर्ट करने मे तथा गवाही देने मे डरते है। पुलिस द्वारा समय-समय पर इसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही एवं प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गयी परन्तु इसकी अपराधिक गतिविधियो मे कोई सुधार नही हुआ तथा इसके विरुद्ध पुलिस थाना हातोद मे सात अपराधिक रिकार्ड दर्ज होकर विचाराधीन है। गुण्डे की अपराधिक गतिविधियो पर अंकुश लगाने हेतु तथा क्षेत्र मे लोक शान्ति बनाये रखने हेतु पुलिस थाना हातोद द्वारा गुण्डा विजय उर्फ भूरा के विरुद्ध जिला बदरकी कार्यवाही हेतु प्रकरण माननीय न्यायलय भेजा गया जो माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 01.02.2017 आरोपी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिला बदर किया गया।
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