इन्दौर-दिनांक
10 जनवरी 2017- पुलिस
थाना कनाड़िया क्षेत्रान्तर्गत
दिनांक 28.11.16 को हरका बहादुर पिता बलबहादुर बस्नेत
निवासी आमजुली आसाम हाल निवासी संजय अग्रवाल का मकान संजनापार्क इन्दौर के द्वारा
थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, जहां पर वह रहता है, वही
पर उत्तर प्रदेश का इदरिश पिता इंतिजा कारपेंटरी का काम करता था, जो
फरियादी की नाबालिक भानजी जो कि आसाम से मेहमान के रूप में आई थी का अपहरण कर ले
गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कनाडिया द्वारा अप. क्रं 471/16
धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
प्रकरण में नाबालिक के अपहरण की गंभीरता को
दृष्टिगत रखते हुए, उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणा चारी मिश्र द्वारा आरोपी व नाबालिक की शीघ्र पतारसी कर, आरोपी
को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक
पूर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री राकेश कुमार सिह
के मार्गदर्शन में, नगर पुलिस अधीक्षक खजराना श्री गोपाल
धाकड के देखरेख में, पुलिस थाना कनाडिया की टीम गठित कर, अपहर्ता
नाबालिक एवं अपहरणकर्ता इदरिश की पतारसी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। पुलिस
टीम द्वारा सघन खोजबीन
की गई व आरोपी का पूर्व इतिहास भी खंगाला गया तथा क्राईम ब्रांच की टेक्निकल टीम
की मदद ली गई, जिस पर आरोपी इदरिश का लोकेशन खंडवा मे
होना पता चला। जब पुलिस टीम खंडवा पहुंची तो ज्ञात हुआ की आरोपी अपना मोबाईल फोन
खंडवा मे नोटबंदी के बहाने खुल्ले पैसो का बहाना बनाकर मोबाईल फोन बेचकर किसी
ट्रेन मे बैठकर चला गया।
पुलिस टीम को पतारसी के दौरान आरोपी के द्वारा
पूर्व मे कटनी एवं मुम्बई मे काम करने के ठिकानो के बारें मे भी पता चला, जहां
पर खोजबीन की गयी परन्तु कोई सुराग नही मिलने पर इन्दौर पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 5,000
रुपये का नगद ईनाम घोषित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन मे पुलिस थाना
कनाडिया की एक टीम को आरोपी के निवास ग्राम तरैनी थाना महुली जिला संत कबीर नगर
उत्तर प्रदेश की ओर रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा गोपनिय रुप से उत्तर प्रदेश
मे आरोपी इदरिश के माता पिता से मिलने आने वालो के बारे मे जानकारी एकत्रित करना
शुरु की तो ज्ञात हुआ कि आरोपी इदरिस ने नाबालिक को अपहरण कर विद्यानगर खलीलाबाद
मे कही रह रहा है। पुलिस टीम ने खलीलाबाद मे पहुंचकर आरोपी इदरिश कारिश्तेदार बनकर
लोगो को अपह्त नाबालिक एवं अपहरणकर्ता इदरिश का फोटो दिखाकर पूछताछ की तो पता चला
की आरोपी रेल्वे स्टेशन तरफ घुमता फिरता देखा गया ह। उक्त जानाकरी पर पुलिस टीम
द्वारा खलीलाबाद रेल्वे स्टेशन से आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाबालिक को
आरोपी इदरिश की चंगुल से मुक्त कर थाने लेकर आये। आरोपी को नाबालिक का अपहरण कर
उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे धारा 363,366,376,भादवि
एवं 7/8 लैंकिग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के
अंतगर्त गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहा से आरोपी को जेल भेजा गया है।
उक्त आरोपी को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के
मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कनाड़िया श्री जगदीश गोयल के नेतृत्व में सउनि सुनिल
रैकवार, आऱ. 81 नरेन्द्र
तथा आऱ. 2124 बालूसिह की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय
भूमिका रही।
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