इन्दौर-दिनांक
17 जनवरी 2017-इन्दौर
पुलिस को पंजाब के नाभा जेल ब्रेक के कुख्यात अपराधी कुलप्रीत सिंह देवल उर्फ नीटा
पिता सुरजीत सिंह जाट तथा पंजाब का एक और कुख्यात अपराधी को पकड़ने में महत्वपूर्ण
सफलता प्राप्त हुई है।
आरोपी कुलप्रीत सिंह देवल उर्फ नीटा पिता
सुरजीत सिंह जाट निवासी वार्ड नं 06
शहीद भगत सिंह आईटीआई के सामने लुधियाना रोड जिला मोगा पंजाब एक अत्यंत दुर्दान्त
अपराधी है जो पंजाब में बड़ी बड़ी आपराधिक गैंग को संचालित करता है तथा गुरप्रीत
सिंह सैखन, हरबिन्दर सिंह उर्फ बिक्की, जयपाल
सिंह एवं अन्य अपराधियों का सहयोगी है तथा वर्ष 2012 से
संघटित अपराध जैसे अपहरण लूट डकैती वाहन छीनना आदि अपराधों में संलिप्त रहा है।
वर्ष
2015 में नाभा जेल से जालन्धर न्यायालय में जाते
समय पंजाब के मुखय गैंगस्टर सूखा कहलावन की पुलिस अभिरक्षा में हत्या करने में
मुखय भूमिका थी। वर्ष 2012 में जोधपुर राजस्थान जिले में भी
अपहरण एवं डकैती कांड का मुखय आरोपी रहा है। कुलप्रीत सिंह देवल उर्फनीटा पिता
सुरजीत सिंह जाट अपराध करने के पद्गचात दुबई भाग गया था। वापस भारत आते ही जनबरी 2016
में पुनः गिरफतार किया गया था। अपराध क्र 18/2016 307,323,342,149,188
भादवि का पुलिस थाना भटिंडा कैंट जिला भटिंडा में दर्ज किया गया था एवं उसी दौरान
कई अन्य अपराध पंजीबद्व किये गए थे जिसमें गिरफतार कर जेल में निरुद्व किया गया
था।
कुलप्रीत
सिंह देवल उर्फ नीटा दिनांक 27.11.16 को नाभा जेल से अपने साथियों हरमिन्दर
सिंह उर्फ मिन्टू ,गुरप्रीत सिंह सैखन, अमनदीप
सिंह उर्फ धौतियान, कद्गमीरा सिंह के साथ जेल तोड़कर फरार
हो गए थे तभी से लगातार फरार था। पंजाब सरकार के द्वारा कुलप्रीत सिंह उर्फ नीटा
को गिरफ्तार करने के लिए 500000 रु का इनाम घोषित किया गया था।
कुलप्रीत सिंह देवल उर्फ नीटा का आपराधिक विवरण निम्न है-
1. पुलिस थाना उदय मन्दिर जोधपुर राजस्थान
में अप. क्र. 181/12 धारा 365,342,323,394,411
भादवि,
2. पुलिस थाना फगबाड़ा सिटी कपूरथला में
अप. क्रं 05/2015 धारा 302,379,427,186,353,148
भादवि
3. पुलिस थाना कोटकापुरा सदर फरीदकोट मे
अप. क्रं. 21/2015 धारा 307,353,186 भादवि
25/54/59 आर्म्स एक्ट
4. पुलिसथाना मलौट सिटी जिला मुक्तासर में
अप. क्रं. 46/2012 धारा 364
,]323]120 ch ] 324]506]212]216
Hkknfo 25@27@54@59 vkElZ ,DV
5. पुलिस थाना जगरांव जिला लुधियाना सिटी
में अप. क्रं. 10/2015 धारा 382,34
भादवि
6. पुलिस थाना भटिंडा कैंट जिला भटिंडा
में अप. क्रं. 18/2016 धारा 307,323,342,149,188 भादवि
इसी
प्रकार आरोपी सुनील कालरा उर्फ शैल्ला पिता सुदर्शन कुमार मकान नं 185
स्वर्ण पैलेस के पास रेलवे कॉलोनी फोकल
पांइट लुधियाना का रहने बाला है धूर्त एवं शातिर किस्म का अपराधी है। मुखय
रुप से अच्छी बातचीत के जरिए महिलाओं को अपना निशाना बनाता है। सुनील कालरा उर्फ
शैल्ला द्वारा लुधियाना जिले का शिवानी गुप्ता हत्याकांड कारित किया गया था इसने शिवानी
गुप्ता को पहले दोस्त बनाया और उसके घर से 2500000 रु
नगद /ज्वैलरी लेकर व जहर देकर हत्या कर दी एवं लाद्गा नाले में फेंक दी थी।
पटियाला जिले के भड़सान थाने के अर्न्तगत अपक्र 24/2009
धारा 302,201,380,328,107,34 भादवि में गिरफ्तार किया गया था एवं
आजीवन कारावास से दन्डित किया गया था अपराधी पैरोल से फरार हो गया था। थाना भड़सोन
जिला पटियाला में उपरोक्त अप क्र 126/2009
धारा 379,411,420,467,469,471,173,174,179,120 बी ,में
भी गिरफ्तार किया गया था।
उक्त दोनों आरोपी कुलप्रीत सिंह देवल उर्फ नीटा
पिता सुरजीत सिंह जाट एवं सुनील कालरा उर्फ शैल्ला पिता सुदर्शन कुमार को इन्दौर
पुलिस द्वारा निरवाना एम्पायर फ्लैट नं 202 स्कीम
नं 94 ईडी एम आर 9 चौराहा
खजराना इंदौर से गिरफ्त में लिया गया हैइनके पास 8 मोबाइल
1 लैपटाप 92000 रु
नगद एवं अन्य सामान बरामद किया गया है।
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