Friday, December 9, 2016

इन्दौर पुलिस के अधिकारियों की बैठक


इन्दौर-दिनांक 09 दिसम्बर 2016-इन्दौर शहर के नवागत उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायण चारी मिश्रा द्वारा कल दिनांक 08.12.16 को पुलिस कंट्रोंल रूम सभागार में रात्रि 09.00 बजे से जिला इन्दौर के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली गयी। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इन्दौर श्री मो.यूसुफ कुरैशी, पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) इन्दौर श्री मनीष अग्रवाल, समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, समस्त नगर पुलिस अधीक्षकगण, समस्त एसडीओपी तथा समस्त थाना प्रभारी उपस्थित रहे।
                नवागत उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा उपस्थित अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक लेते हुए, उपस्थित सभी अधिकारियों से उनके थाना क्षेत्रों में पूर्व के अपराधों की स्थिति उनकी प्रकृति एवं महत्वपूर्ण लंबित अपराध तथा हाल ही में घटित विशेष प्रकार की घटनाओं की जानकारी ली गयी तथा शहर में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की पतारसी पर विशेष जोर देते हुए, समस्त अधिकारियों को निम्न निर्देश दिये गये-

1.            शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु, मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर, पुलिस मुस्तैदी से कार्य करते हुए, पूर्व के अपराधियों एवं संदिग्धों पर कड़ी नजर रखें।
2.            आने वाले त्यौहारों के दौरान शहर की पूर्व की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप माकूल पुलिस व्यवस्था रखी जावें।
3.            वाहन चोरी एवं नकबजनी जैसे अपराधों पर नियत्रंण हेतु, क्षेत्र में सघन चैकिंग एव लगातार पेट्रोलिंग की जावें।
4.            हवालात में लाने वाले अपराधियों को सीसीटीवी की निगरानी में रखा जावें तथा थाना प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जावें।
5.            क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही करते हुए, तत्काल हताहतों की सहायता की जावें।
6.            अपने क्षेत्र के वरिष्ठ आमजन की जानकारी रखी जावे तथा घरेलू नौकरों, किरायदारों आदि की जानकारी भी संकलित की जावें।
7.            सभी लंबित अपराध में फरार आरोपियो तथा वारंटियों की धरपकड़ हेतु विशेष प्रयास किये जावें।
8.            किसी भी आरोपी द्वारा तीन बार से अधिक लड़ाई-झगड़ा/विवाद आदि किया जाता है, तो उसका नाम हिस्ट्रीशीट में जोड़े तथा प्रापर्टी संबंधी दो से अधिक अपराध करने वाले अपराधियो को भी हिस्ट्रीशीट में रखकर, कार्यवाही की जावें।
9.            क्षेत्र में जुऑ, सट्‌टा एवं अवैध शराब आदि के नियत्रंण हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के विशेष निर्देश दिये गये।





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