इन्दौर
19 नवम्बर 2016-उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री
संतोष कुमार सिंह के टि्वटर एकाउंट पर दिनांक 11.11.2016 को राधा
ताम्बारे पिता भगवान ताम्बारे ने अपनी पीड़ा बयान की थी कि, वह सामान्य
परिवार से है एवं पिता विकलांग है। उसके परिवार ने अपनी मेहनत की कमाई से न्यू
गौरीनगर इंदौर में एक प्लाट 2007 में खरीदा था, जिस पर उनका
चौकीदार मोहन जायसवाल निवासी बडवाह रहता था। इस प्लाट पर मोहन जायसवाल की मदद से
किसी राजा ठाकुर नाम के गुंडे ने अवैध कब्जा कर लिया है तथा बार बार हमको धमकाता
रहता है। आवेदिका ने बताया कि वह तीन बहने है और उन्हे राजा ठाकुर नाम के गुंडे से
डर लग रहा है। उक्त शिकायत पर उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा प्रकरण में
शीघ्र जांच कर उचित वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश, क्राइम ब्रांच
इंदौर को दिये गये।
उक्त निर्देश के तारतम्य में क्राइम ब्रांच की
टीम ने जांच में पाया कि आवेदिका के प्लाट
पर आवेदिका के परिवारद्वारा रखे गये चौकीदार मोहन जायसवाल ने राजा ठाकुर से पैसे
लेकर इस प्लाट की नोटरी राजेन्द्र उर्फ राजा ठाकुर पिता जोगेन्द्र सिंह निवासी 357
पाटनीपुरा इंदौर के कहने पर राजा के कजिन रविन्द्र कुशवाह पिता कैलाश निवासी पाटनीपुरा
इंदौर के नाम पर कर दी थी तथा वर्तमान में गुंडा राजाठाकुर इस प्लाट पर अवैध कब्जा
किये हुए है। अपना वैध कब्जा बनाये रखने के लिए इन दोनो भाईयो ने इस प्लाट की
नोटरी करवाकर, वहा अपने किरायेदार संजय गायकवाड़ पिता शंकरलाल
को रख रखा है। पुलिस द्वारा जांच में पाया कि राजा उर्फ राजेन्द्र ठाकुर एक शातिर
अपराधी होकर, इसके विरूद्ध
थाना एमआईजी में धारा 307 भादवि के तीन अपराध पंजीबद्ध है। उप
पुलिस महनिरीक्षक के निर्देश पर इन्दौर पुलिस की कार्यवाही से गुंडे राजा ठाकुर
द्वारा आवेदिका राधा को अवैध कब्जा की गई सम्पित्त लौटा दी जाकर माफी मांगी गयी
है। जिससे आवेदिका एवं उसके परिवार जनो द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर से
भेंट कर, उन्हे धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
आवेदिका की शिकायत पर मोहन जायसवाल नि. बड़वाह,
गुंडे
राजा उर्फ राजेन्द्र ठाकुर एवं उसके कजिन रविन्द्र कुशवाहा द्वारा प्लाट के
कूटरचित दस्तावेज तैयार करआवेदिका के परिवार के साथ धोखाधड़ी करने की नीयत से उक्त
प्लाट पर अवैध कब्जा करने पर धारा 420,447,467, 468,120 बी भादवि का
अपराध पाया जाने पर, क्राईम ब्रांच द्वारा पुलिस थाना हीरानगर को
अपराध पंजीबद्ध कर, अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया है।
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