Saturday, November 26, 2016

मित्तल दम्पत्ति हत्याकांड में केयर टेकर का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले, कंपनी के संचालक व मैनेजर गिरफ्तार


इन्दौर 26 नवम्बर 2016- दिनांक 05.11.16 को अपोलो डी.बी सिटी में श्री मितत्ल दम्पत्ती के फ्लेट नं. 205 मे लूट करने की नियत से दम्पत्ती की हत्या कर दी गई थी। जिसमे SYZYGY HOSPITALITY AND CARE PVT. LTD. के संचालक संजीव सिन्हा ने, उक्त कंपनी में मैनेजर के पद पर पदस्थ अबरार खान को मोबाईल पर मैसेज कर अपोलो डी.बी सिटी पर मित्तल जी के यहां एक लडका भेजने को कहा था, जिस पर से अबरार खान ने मनोज को श्रीचन्द मित्तल के फ्लेट नं. 205 अपोलो डी.बी. सिटी मे भेजा था, जो उनके यहां केयर टेकर के रुप मे काम कर रहा था। उस समय अबरार खान व संचालक संजीव सिन्हा द्वारा मनोज का चरित्र सत्यापन नही करवाया गया तथा अपोलो डी.बी सिटी मे केयर टेकर के रुप मे काम करने की जानकारी भी थाने पर नही दी गई थी। उक्त कम्पनी की लापरवाही से अपोलो डी.बी सिटी के फ्लेट नं. 205 मे रहने वाले मित्तल दम्पत्ती की हत्या मनोज द्वारा की गई थी।

नौकर, किरायेदार एवं केयर टेकर की जानकारी पुलिस थाने पर नही देने पर जिलाधीश इन्दौर के आदेश का उल्लंधन किया गया, जिसमे अबरार व संजीव सिन्हा की लापरवाही पाई गई। उक्त लापरवाही पूर्वक कार्य करने पर आरोपी अबरार खान पिता राजू खान (32) निवासी 89-पी हबीब कालोनी खजराना इन्दौर तथा संचालक संजीव सिन्हा पिता श्री नरेश प्रसाद सिन्हा (31) निवासी 308 एस/बी-1 स्कीम नं. 78 विजय नगर इन्दौर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 869/16 धारा 188,336 भादवि का पंजीबद्ध कर, उक्त दोनों आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है।



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