इन्दौर-दिनांक
27 अक्टूबर 2016-आवेदक
भँवरलाल पिता स्वं मोतीलाल जोशी निवासी 233
दारकापुरी कालोनी इन्दौर ने दिनांक 20.09.2016 को
उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह के समक्ष में उपस्थित होकर, जनसुनवाई
मे एक शिकायत प्रस्तुत की गयी थी। जिसमे
आवेदक ने बताया की माँ सरस्वती गृह निर्माण सहकारी संस्था के
कालोनाईजर /अध्यक्ष शिवनारायण अग्रवाल पिता ब्रजमोहन अग्रवाल निवासी 137
ए.जी स्कीम नं. 54 इन्दौर ने निपानिया स्थित तुलसी नगर
कालोनी विकसित की थी, जिसमे सेक्टर ए मे भूखण्ड क्रमांक 177 को
आवेदक द्वारा उक्त संस्था के सदस्य श्री नानालाल पिता हीरालाल पालीवाल से पंजीकृत
विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1998 को क्रय किया गया था। उक्त प्लाट को
सदस्य श्री नानालाल द्वारा संस्था के अध्यक्ष शिवनारायण अग्रवाल से विधिवत
पंजीबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किया गया था। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड को
क्रय किये जाने के पूर्व संस्था के अध्यक्ष शिवनारायण अग्रवाल द्वारा उनके
कार्यालय मे, संस्था का रजिस्ट्रेशन, भूमि
के नामान्तरण संबंधी आदेश तथा टी.एण्ड.सी.पी द्वारा जारी असल नक्शे का अवलोकन
कराये जाने के आधार पर ही भूखण्ड क्रमांक 177 ए
संस्था के पूर्व सदस्य से क्रय किया गया था एवं टी.एण्ड.सी.पी नक्शे मे भूखण्ड
क्रमांक 177 ए पूर्व मुखी का होकर भुखण्ड के सामने
सरकारी सडक दर्शित की गयी है। आवेदक द्वारा दिनांक 23.10.2010 को
ग्राम पंचायत निपानिया से अपने व स्वंय के परिवार के निवास हेतु भवन बनाने का
अनुमति पत्र प्राप्त किया
गया, जिसमे आवेदक को आवंटित भूखण्ड पर भवन बनाने की
अनुमति ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा दी गई तथा भवन निर्माण का नक्शा भी पास कराया
गया था। जब आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का कब्जा मांगा गया तो, बार
बार उक्त गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष/कालोनाईजर शिवनारायण अग्रवाल व उनके
कार्यालय द्वारा भूखण्ड के संबंध मे झूठे आश्वासन दिये जाते रहे कि दूसरा भूखण्ड
सौप देगे किन्तु आज दिनांक तक उक्त कालोनाईजर द्वारा आवेदक को भूखण्ड के संबंध मे
कोई दूसरा भूखण्ड भी प्रदान नही किया गया तथा सदोष हानि पहुंचाकर आवेदक के साथ छल
किया गया है। उक्त शिकायत पर, उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा
प्रकरण में शीघ्र जांच कर, उचित वैधानिक कार्यवाही करने के
निर्देश दिये गये।
उक्त निर्देश के तारतम्य में थाना प्रभारी
लसूड़िया व उनकी टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, प्रकरण
में जांच की गयी। आवेदक कि शिकायत जांच करते सही पाये जाने पर पुलिस थाना लसूडिया
द्वारा अपराध क्रमांक 808/2016 धारा 420 भादवि
का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, दौराने
विवेचना आरोपी शिवनारायण पिता ब्रजमोहन अग्रवाल निवासी 137 ए.जी.स्कीम
नं. 54 इन्दौर को गिरफ्तार किया गया है।
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