Friday, September 2, 2016

शातिर बदमाश रईश उर्फ रहीश, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध


इन्दौर-दिनांक 02 सितम्बर 2016-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर इन्दौर श्रीसंतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना हीरा नगर द्वारा क्षेत्र के शातिर बदमाश रईश उर्फ रहीश पिता कल्लू खाँ निवासी 74/11 लालगली परदेशीपुरा इन्दौर हाल मुकाम 78 गौरीनगर इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पकड़ा गया है।  
आरोपी रईश उर्फ रहीश थाना परदेशीपुरा का हिस्ट्रीशीटर बदमाश होकर वहां से फरार होने के बाद गौरीनगर में एक महीने पूर्व से किराये के मकान में छुपकर अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा था। आरोपी रईस के खिलाफ इन्दौर, देवास सहित कई थाना क्षेत्रों में हत्या, हत्या का प्रयास, चाकूबाजी, लूट, डकैती सहित कुल 42 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीयजेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी रईश उर्फ रहीश को पुलिस थाना हीरा नगर द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल गया है। शहर में आगामी त्यौहारों के मद्‌देनजर, इन्दौर पुलिस द्वारा पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध भविष्य में भी सखत कार्यवाही जारी रहेगी, ताकि जन सामान्य बिना किसी बाधा या तनाव के स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आगामी त्यौहार मना सकें। 
उक्त आरोपी को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी हीरा नगर श्री शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।

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