इन्दौर-दिनांक 29 जुलाई 2016-पुलिस थाना हीरानगर द्वारा नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधडी करने वाले प्रकरण में, एक और आरोपी को पकड़ने मे सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस थाना हीरानगर द्वारा फरियादी सागर पिता शंकरराव देवरे निवासी-473 बजरंगनगर इन्दौर ने बताया कि संजय बाबर्डे पिता रमेश बाबर्डे एवं उसकी पत्नि सुजाता बाबर्डे निवासी 107 अम्बेडकर नगर इन्दौर ने आवेदक को ए.के.बी.एन. एवं एन.आर.एच.एम. में नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये हडप लिये एवं नौकरी हेतु फर्जी नियुक्ति पत्र आवेदक को प्रदान किया, जो आवेदक द्वारा उक्त कंपनी में ले जाने पर, नियुक्ति पत्र फर्जी होने का पता चला, जब आवेदक द्वारा आरोपियों से रूपयें मांगे गये तो वाद-विवाद किया और पैसे भी नहीं दिये गयें।
बेरोजगार युवको के साथ हुए इस धोखधड़ी के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा आरोपियों के विरूद्ध सखत कार्यवाही के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्रीमती मोनिका शुक्ला केमार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना हीरानगर ने आवेदन की जांच में पाया कि आरोपी संजय बाबर्डे व उसकी पत्नि सुजाता बाबर्डे ने एक मत होकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फरियादी के साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस द्वारा जांच उपरांत आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 420,467,468 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
दौराने विवेचना मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने घटना में संलिप्त एक अन्य आरोपी बंटू उर्फ हेमंत ठाकुर पिता दिलीप सिंह ठाकुर उम्र 45 साल निवासी 153 विश्वकर्मा नगर अन्नपूर्णा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ जारी है। फरियादी को फर्जी नियुक्ति पत्र हेतु आरोपी हेमंत ही भोपाल लेकर गया था। पुलिस द्वारा आरोपी से प्रकरण में अन्य लोगों के संलिप्तता के संबंध में पूछताछ की जा रही है ।
उक्त आरोपी को पकडने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हीरा नगर श्री शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में उनि के.के. तिवारी तथा आरक्षक देवेन्द्र सिंह जादौन की सराहनीयभूमिका रही।
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