Wednesday, July 20, 2016

अप्राकृतिक कृत्य करने से मना करने पर की गई वृद्ध की हत्या का 24 घण्टे मे अंधे कत्ल का पर्दाफाश

इन्दौर-दिनांक 20 जुलाई 2016- दिनांक 18/07/2016 को पुलिस थाना बाणगंगा अंतर्गत चौकी भागीरथपुरा पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति की एम.आर. 04 के किनारे लाश पड़ी है। इस पर चौकी भागीरथपुरा पर मर्ग क्र. 101/2016 धारा 174 जा.फौ. का कायम किया गया तथा मृतक की पहचान हेमराज पिता बालचन्द्र बगौरिया 60 साल निवासी 535 भागीरथपुरा के रुप मे हुई। मृतक के परिजनो ने बताया कि मृतक रविवार को भागीरथपुरा कारखाने मे काम करने शाम 05/00 बजे बाद फिल्म देखने गया था। जो वापस नही लौटा मृतक की जेब से कुसुम टाकीज के टिकिट भी मिला इससे फिल्म देखने की पुष्टी हुई। मृतक के सीने, पेट व शरीर के अन्य भागों में चोटो के निशान पाये थे जिसकी शार्ट पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त की गई तो चाकू की चोटे पाया जाने से धारा 302 ताहि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिह द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में  पुलिस अधीक्षक पूर्व इंदौर श्रीमती मोनिका शुक्ला तथा अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व इंदौर श्री राकेश सिह के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री अजय जैन के द्वारा थाना प्रभारी बाणगंगा श्री विनोद दीक्षित नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा मृतक के बारे जानकारी प्राप्त की गयी तो ज्ञात हुआ कि मृतक रविवार शाम को फिल्म देखने जाता था तथा कुसुम टाकीज मे जो फिल्म देखते थे वह एडल्ट फिल्म थी तथा ज्ञात हुआ कि मृतक किन्ही लकडों के साथ घटना स्थल पर देखा गया था। जिसकी पहचान रितिक, आकाश व चेतन के रुप मे होने से उनकी तलाश करते संभावित स्थानों पर दबिश दी  गई तब भट्टा रोड से आरोपी 1. आकाश श्रीवास पिता रमेश श्रीवास (19) निवासी 480 भागीरथपुरा, इंदौर व 2. रितिक पिता सुन्दरलाल प्रजापति (19) निवासी 124/2 भागीरथपुरा, इंदौर को पकड़़ा गया। पूछताछ करने पर रितिक व आकाश ने बताया कि हेमराज विकाश नामक लड़के के साथ अप्राकृितक कृत्य कर रहा था तथा हमने भी हेमराज से अप्राकृितक कृत्य करने को कहा था तो हेमराज ने मना किया इस बात पर से हम तीनों आकाश, चेतन व रितिक ने हेमराज को चाकुओं से घायल कर वहीं पर पटक दिया जिससे हेमराज कीमृत्यु हो गई व तथा तीनों वहॉ से भाग गये थे। आरोपी चेतन घटना के बाद से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही हैं। आरोपियो के विरुद्ध धारा 302, 329, 34 ताहि व 25 आ. एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। 
      इस अंधे कत्ल को 24 घण्टे मे सुलझाने मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणगंगा विनोद दीक्षित एवं उनकी टीम के स.उ.नि. अनुराग हुण्डैत, प्र.आऱ. अनूप तिवारी, आर सतीश की मुखय भूमिका रही।

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